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4 साल बाद मृत किसान के परिवार को मिला न्याय, जानें पूरा मामला

धौलपुर में बीते 4 साल पहले एक किसान की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई थी. जिसके बाद डीजे कोर्ट ने विद्युत निगम को 8 लाख 81 हजार 67 रुपए पीड़ित पक्ष को देने के आदेश जारी किए थे. लेकिन विद्युत निगम ने पीड़ित को हर्जाना रुपए नहीं दिए. जिसके बाद बुधवार को पीड़ित परिवादी को न्याय मिला है. कोर्ट के आदेश मिलते ही बैंक ने अकाउंट पर रोक लगा दी है.

मृत किसान के परिवार को मिला न्याय, Dead farmer's family gets justice
मृत किसान के परिवार को मिला न्याय
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Published : Mar 17, 2021, 8:23 PM IST

धौलपुर. जिले के मनियां थाना इलाके के गांव बरेलपुरा में करीब 4 साल पहले खेत में आलू की फसल में पानी दे रहे किसान के ऊपर हाईटेंशन लाइन टूट कर गिरने से उसकी मौत हो गई थी. जिसके बाद परिजनों ने विद्युत निगम पर दावा करते हुए जिला एवं सैशन न्यायालय में परिवाद पेश किया था. मामले में पूर्व में फैसला सुनाते हुए डीजे कोर्ट ने विद्युत निगम को 8 लाख 81 हजार 67 रुपए पीड़ित पक्ष को देने के आदेश जारी किए थे, लेकिन कोर्ट के आदेश होने के बाद भी विद्युत निगम ने पीड़ित को हर्जाना रुपए नहीं दिए.

भुगतान नहीं मिलने पर पीड़ित परिजनों ने जिला एवं सेशन न्यायालय में इजराय पेश की. जिस पर बुधवार को जिला न्यायाधीश रीटा तेजपाल ने सुनवाई करते हुए विद्युत निगम के एसबीआई खाते से 8 लाख 81 हजार 67 रुपए को सीज करने के आदेश जारी कर दिए. जिला न्यायालय के सेल अमीन हेमचंद गुप्ता की ओर से कुर्की की कार्रवाई की गई हैं. जिसके तहत न्यायालय का वारंट बैंक पर पहुंचते ही एसबीआई प्रबंधक की ओर से 8 लाख 81 हजार 67 रुपए पर रोक लगा दी है.

पढ़ें- 5 साल की मासूम बच्ची से Rape के आरोपी को फांसी की सजा, कोर्ट ने महज 17 दिन में सुनाया फैसला

मामला यूं हैं कि करीब 4 वर्ष पूर्व खेत में पानी देते समय उर्मिला के पुत्र वृजकिशोर की मृत्यु हो जाने पर जिला न्यायाधीश के प्रकरण दीवानी दावा में 14 फरवरी 2020 को फैसला सुनाते हुए विद्युत निगम को 8 लाख 81 हजार 67 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया था. जिसकी पालना जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने नहीं की. जिसके बाद वादी उर्मिला की ओर से पेश की गई इजराय में सुनवाई करते हुए जिला न्यायाधीश रीटा तेजपाल ने वारंट जारी कर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के स्टेट बैंक के खाते को 8 लाख 81 हजार 67 रुपए की राशि के लिए कुर्क कराया हैं. करीब 4 वर्ष से परिवादी का मामला लंबित चल रहा था.

धौलपुर. जिले के मनियां थाना इलाके के गांव बरेलपुरा में करीब 4 साल पहले खेत में आलू की फसल में पानी दे रहे किसान के ऊपर हाईटेंशन लाइन टूट कर गिरने से उसकी मौत हो गई थी. जिसके बाद परिजनों ने विद्युत निगम पर दावा करते हुए जिला एवं सैशन न्यायालय में परिवाद पेश किया था. मामले में पूर्व में फैसला सुनाते हुए डीजे कोर्ट ने विद्युत निगम को 8 लाख 81 हजार 67 रुपए पीड़ित पक्ष को देने के आदेश जारी किए थे, लेकिन कोर्ट के आदेश होने के बाद भी विद्युत निगम ने पीड़ित को हर्जाना रुपए नहीं दिए.

भुगतान नहीं मिलने पर पीड़ित परिजनों ने जिला एवं सेशन न्यायालय में इजराय पेश की. जिस पर बुधवार को जिला न्यायाधीश रीटा तेजपाल ने सुनवाई करते हुए विद्युत निगम के एसबीआई खाते से 8 लाख 81 हजार 67 रुपए को सीज करने के आदेश जारी कर दिए. जिला न्यायालय के सेल अमीन हेमचंद गुप्ता की ओर से कुर्की की कार्रवाई की गई हैं. जिसके तहत न्यायालय का वारंट बैंक पर पहुंचते ही एसबीआई प्रबंधक की ओर से 8 लाख 81 हजार 67 रुपए पर रोक लगा दी है.

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मामला यूं हैं कि करीब 4 वर्ष पूर्व खेत में पानी देते समय उर्मिला के पुत्र वृजकिशोर की मृत्यु हो जाने पर जिला न्यायाधीश के प्रकरण दीवानी दावा में 14 फरवरी 2020 को फैसला सुनाते हुए विद्युत निगम को 8 लाख 81 हजार 67 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया था. जिसकी पालना जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने नहीं की. जिसके बाद वादी उर्मिला की ओर से पेश की गई इजराय में सुनवाई करते हुए जिला न्यायाधीश रीटा तेजपाल ने वारंट जारी कर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के स्टेट बैंक के खाते को 8 लाख 81 हजार 67 रुपए की राशि के लिए कुर्क कराया हैं. करीब 4 वर्ष से परिवादी का मामला लंबित चल रहा था.

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