धौलपुर. जिले के डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय ने बंदूक की दम पर लूटपाट करने के एक मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित भी किया है.
डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक पुरुषोत्तम परमार ने बताया कि बसेड़ी थाना इलाके के रतनपुर गांव निवासी तुलसीराम पुत्र मूला सिंह ने 15 फरवरी 2016 को बसेड़ी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शाम करीब पौने सात बजे वह मोरीपुरा से बारात से लौट कर अपने गांव आ रहा था. जैसे ही रतना के बाग के पास, नया पुरा के जंगल में पहुंचे तो करीब 10-11 बदमाशों ने ट्रैक्टर रुकवा कर बंदूक के दम लूटपाट कर ट्रैक्टर लूट कर ले गए.
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इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोपी साबू उर्फ साहब सिंह के खिलाफ चालान पेश किया था. तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था. मामले में शनिवार को डकैती कोर्ट के विशेष न्यायधीश अमित कुमार ने आरोपी साबू उर्फ साहब सिंह निवासी जोशीपुरा झील थाना बसेड़ी को आईपीसी की धारा 395 और 397 में दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है, साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित भी किया है.