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2016 के डकैती के मामले में कोर्ट का फैसला, एक आरोपी को 50 हजार के अर्थ दंड के साथ 10 साल की सजा

धौलपुर के डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय ने शनिवार को डकैती के एक आरोपी को 10 वर्ष की सजा सूनाई है, साथ ही 50 हजार रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया है. मामला 2016 का है, जब बारात से लौट रहे एक व्यक्ति से 10-11 बदमाशों ने लूटपाट की थी.

धौलपुर न्यूज, dholpur news
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Published : Nov 16, 2019, 7:12 PM IST

धौलपुर. जिले के डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय ने बंदूक की दम पर लूटपाट करने के एक मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित भी किया है.

आरोपी को सुनाई 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक पुरुषोत्तम परमार ने बताया कि बसेड़ी थाना इलाके के रतनपुर गांव निवासी तुलसीराम पुत्र मूला सिंह ने 15 फरवरी 2016 को बसेड़ी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शाम करीब पौने सात बजे वह मोरीपुरा से बारात से लौट कर अपने गांव आ रहा था. जैसे ही रतना के बाग के पास, नया पुरा के जंगल में पहुंचे तो करीब 10-11 बदमाशों ने ट्रैक्टर रुकवा कर बंदूक के दम लूटपाट कर ट्रैक्टर लूट कर ले गए.

पढ़ें- जयपुर : अवैध संबंधों के शक में पति ने की पत्नी की हत्या, 24 घण्टे में ही खुला मामला

इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोपी साबू उर्फ साहब सिंह के खिलाफ चालान पेश किया था. तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था. मामले में शनिवार को डकैती कोर्ट के विशेष न्यायधीश अमित कुमार ने आरोपी साबू उर्फ साहब सिंह निवासी जोशीपुरा झील थाना बसेड़ी को आईपीसी की धारा 395 और 397 में दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है, साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित भी किया है.

धौलपुर. जिले के डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय ने बंदूक की दम पर लूटपाट करने के एक मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित भी किया है.

आरोपी को सुनाई 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक पुरुषोत्तम परमार ने बताया कि बसेड़ी थाना इलाके के रतनपुर गांव निवासी तुलसीराम पुत्र मूला सिंह ने 15 फरवरी 2016 को बसेड़ी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शाम करीब पौने सात बजे वह मोरीपुरा से बारात से लौट कर अपने गांव आ रहा था. जैसे ही रतना के बाग के पास, नया पुरा के जंगल में पहुंचे तो करीब 10-11 बदमाशों ने ट्रैक्टर रुकवा कर बंदूक के दम लूटपाट कर ट्रैक्टर लूट कर ले गए.

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इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोपी साबू उर्फ साहब सिंह के खिलाफ चालान पेश किया था. तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था. मामले में शनिवार को डकैती कोर्ट के विशेष न्यायधीश अमित कुमार ने आरोपी साबू उर्फ साहब सिंह निवासी जोशीपुरा झील थाना बसेड़ी को आईपीसी की धारा 395 और 397 में दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है, साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित भी किया है.

Intro:डकैती के आरोपी को 10 वर्ष की सुनाई सजा.साथ ही 50 हजार रूपये के अर्थ दंड से भी किया दंडित। विशेष न्यायाधीश डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय ने सुनाई सजा।

धौलपुर जिले के विशेष न्यायाधीश डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय ने बंदूक की दम पर लूटपाट करने के एक मामले में एक आरोपित को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं.साथ ही पचास हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया हैं.


Body:डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालयके विशेष लोक अभियोजक पुरुषोत्तम परमार ने बताया कि बसेड़ी थाना इलाके के रतनपुर गांव निवासी तुलसीराम पुत्र मूला सिंह ने 15 फरवरी 2016 को बसेड़ी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि शाम करीब पौने सात बजे वह मोरीपुरा से बरात से लौट कर अपने गांव आ रहा था.जैसे ही रतना के बाग़ के पास,नया पुरा के जंगल में पहुंचे तो करीब दस-ग्यारह बदमाशान ने ट्रैक्टर रुकबा कर बंदूक के दम लूटपाट कर ट्रैक्टर लूट कर ले गए.पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोपित साबू उर्फ़ साहब सिंह के खिलाफ चालान पेश किया। मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था.


Conclusion:जिस मामले में आज डकैती कोर्ट के विशेष न्यायधीश अमित कुमार ने आरोपी साबू उर्फ़ साहब सिंह पुत्र पाचिया निवासी जोशीपुरा झील थाना बसेड़ी को आईपीसी की धारा 395 और 397 में दोषी पाते हुए दस वर्ष की कठोर सजा सुनाई हैं.साथ ही पचास हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया हैं. 
Byte-पुरुषोत्तम परमार,विशेष लोक अभियोजक
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Neeraj Sharma
Dholpur
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