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धौलपुर में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति भी लड़ सकता है चुनाव, बस करना होगा चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन

धौलपुर की बाड़ी और सैपऊ पंचायत समिति में 2 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने कमर कस ली है. कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार कुछ विशेष निर्देश भी दिए हैं. कोरोना पॉजिटिव प्रत्याशी और मतदाता चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव लड़ भी सकते हैं और अपने मत का प्रयोग भी कर सकते हैं.

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धौलपुर में कोरोना पॉजिटिव भी लड़ सकेंगे चुनाव
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Published : Sep 18, 2020, 4:20 PM IST

धौलपुर. जिले की बाड़ी और सैपऊ पंचायत समिति में 2 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने कमर कस ली है. वैश्विक महामारी कोरोना के बीच देश का पहला पंचायती चुनाव 28 सितंबर और 3 अक्टूबर 2020 को धौलपुर में कराया जाएगा. ऐसे में संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला निर्वाचन विभाग ने विशेष प्रबंध किए हैं. इन चुनावों में कोरोना पॉजिटिव प्रत्याशियों और मतदाताओं के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे. कोरोना पॉजिटिव प्रत्याशी और मतदाता चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव लड़ भी सकते हैं और अपने मत का प्रयोग भी कर सकते हैं.

धौलपुर में कोरोना पॉजिटिव भी लड़ सकेंगे चुनाव

कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि, बाड़ी और सैपऊ पंचायत समिति में दो चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे. बाड़ी पंचायत समिति की 35 ग्राम पंचायतों में 28 सितंबर, 2020 को चुनाव कराया जाएगा. वहीं, सैपऊ पंचायत समिति की 17 ग्राम पंचायत में 3 अक्टूबर 2020 को चुनाव कराए जाएंगे. दोनों पंचायत समितियों में वार्ड पंच और सरपंच पदों के चुनाव कराए जाएंगे. कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार कुछ विशेष निर्देश भी दिए हैं. कोरोना संक्रमित व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है और कोरोना पॉजिटिव मतदाता भी अपने मत का प्रयोग कर सकता है. लेकिन इसके लिए उनकों चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करना होगा. इसके अलावा मेडिकल सुरक्षा के बीच पीपी किट पहनकर उसका रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष आवेदन कराया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः कोटा में हादसे के बाद धौलपुर पुलिस ने चंबल नदी में नाव संचालन पर लगाई रोक

उन्होंने बताया कि, पंचायती चुनावों में कोरोना सेफ्टी प्रोटोकोल को पूरा अपनाया जाएगा. मतदान केंद्रों पर संक्रमण के खतरे को देखते हुए रूपरेखा तैयार की जाएगी. कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के लिए मतदान की विशेष व्यवस्था की गई है. साथ ही मेडिकल प्रोटोकॉल के मुताबिक मतदान कराया जाएगा. इसके अलावा पंचायती चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर गोले बनाए जाएंगे. जिसमें मतदाता खड़े होकर मतदान का प्रयोग करेंगे.

धौलपुर. जिले की बाड़ी और सैपऊ पंचायत समिति में 2 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने कमर कस ली है. वैश्विक महामारी कोरोना के बीच देश का पहला पंचायती चुनाव 28 सितंबर और 3 अक्टूबर 2020 को धौलपुर में कराया जाएगा. ऐसे में संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला निर्वाचन विभाग ने विशेष प्रबंध किए हैं. इन चुनावों में कोरोना पॉजिटिव प्रत्याशियों और मतदाताओं के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे. कोरोना पॉजिटिव प्रत्याशी और मतदाता चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव लड़ भी सकते हैं और अपने मत का प्रयोग भी कर सकते हैं.

धौलपुर में कोरोना पॉजिटिव भी लड़ सकेंगे चुनाव

कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि, बाड़ी और सैपऊ पंचायत समिति में दो चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे. बाड़ी पंचायत समिति की 35 ग्राम पंचायतों में 28 सितंबर, 2020 को चुनाव कराया जाएगा. वहीं, सैपऊ पंचायत समिति की 17 ग्राम पंचायत में 3 अक्टूबर 2020 को चुनाव कराए जाएंगे. दोनों पंचायत समितियों में वार्ड पंच और सरपंच पदों के चुनाव कराए जाएंगे. कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार कुछ विशेष निर्देश भी दिए हैं. कोरोना संक्रमित व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है और कोरोना पॉजिटिव मतदाता भी अपने मत का प्रयोग कर सकता है. लेकिन इसके लिए उनकों चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करना होगा. इसके अलावा मेडिकल सुरक्षा के बीच पीपी किट पहनकर उसका रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष आवेदन कराया जाएगा.

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उन्होंने बताया कि, पंचायती चुनावों में कोरोना सेफ्टी प्रोटोकोल को पूरा अपनाया जाएगा. मतदान केंद्रों पर संक्रमण के खतरे को देखते हुए रूपरेखा तैयार की जाएगी. कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के लिए मतदान की विशेष व्यवस्था की गई है. साथ ही मेडिकल प्रोटोकॉल के मुताबिक मतदान कराया जाएगा. इसके अलावा पंचायती चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर गोले बनाए जाएंगे. जिसमें मतदाता खड़े होकर मतदान का प्रयोग करेंगे.

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