ETV Bharat / state

धौलपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कलेक्टर ने की जन जागरूकता की अपील - धौलपुर कोरोना वायरस न्यूज

कोविड-19 संक्रमण को लेकर धौलपुर कलेक्टर ने व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि की बैठक ली. इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना की अपील की. साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति जन जागरूकता की अपील की.

Dholpur news, Corona Guideline
धौलपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कलेक्टर ने की जन जागरूकता की अपील
author img

By

Published : Apr 7, 2021, 8:10 PM IST

धौलपुर. राजस्थान भुगतान एवं वाणिज्यिक संस्थान नियम 1958 में किए गए संशोधित प्रावधानों के मुताबिक प्रत्येक नियोजक द्वारा अपनी दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान में सभी नियोजित कर्मचारियों को सप्ताह में न्यूनतम एक दिवस का सवैतनिक अवकाश दिए जाने का प्रावधान है. जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए 1 अप्रैल को जिले के व्यापारिक संघों, संगठनों, किराना एवं खण्डसारी व्यापार मण्डल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि के पदाधिकारियों के साथ बैठक ली गई.

यह भी पढ़ें- राज्यपाल से मिले भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी, संवेदनशील होकर कार्य करने की सलाह

बैठक में सभी के द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में श्रम विभाग के नियमों की पालनाके लिए भिन्न-भिन्न शहरों में सप्ताह के अलग-अलग दिन साप्ताहिक अवकाश रखा जाता है, परन्तु उसमें एकरूपता का अभाव है एवं कोरोना संक्रमण के प्रभाव को नियंत्रित संयमित करने के लिए स्वैच्छिक रूप से प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक बन्दी रखी जाए, उन्होंने बताया कि समस्त संगठनों के द्वारा श्रम कानूनों की पालना में एकरूपता बनाए रखने तथा कार्यरत कार्मिकों को उचित अवकाश प्रदान करने एवं कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिले में स्वैच्छिक रूप से रविवार को साप्ताहिक बन्दी की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के लिए आश्वस्त किया गया.

कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कलेक्टर की अपील

कोविड टीकाकरण करवाकर तथा कोविड के निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करके कोरोना संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है. पात्रा लाभार्थी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए स्वयं आगे आकर टीकाकरण करवाए. जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपनी लापरवाही से अपने परिवार तथा दूसरे अन्य व्यक्तियों की जान को खतरे में नहीं डाले. नागरिक धर्म निभाते हुए कोविड निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करे. उन्होंने कहा कि कोविड निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जाएगी. होम क्वॉरेन्टाइन का उल्लंघन करने वाले कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों को संस्थागत क्वॉरेन्टाइन किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट योजना को लेकर केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय की वर्कशॉप आयोजित

उन्होंने कहा की दूसरी लहर से निपटने के लिए टीकाकरण ही एक सटीक हथियार है इसके अलावा कोविड उचित व्यवहार अपना कर कोरोना से स्वयं तथा अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं. उन्होंने बताया कि जिले में टीकाकरण के प्रति जागरूकता का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है, जिसकी बदौलत अभी तक 1 लाख 48 हजार 280 लोग स्वैच्छिक रूप से आगे आकर कोविड के विरुद्ध प्रतिरक्षा टीका लगवा चुके हैं. जिले में 60 वर्ष से अधिक आयु के 81 हजार 571 लोग टीकाकृत हो चुके हैं. 45 वर्ष से अधिक उम्र के 36 हजार 670 लाभार्थियों का टीकाकरण अभी तक हो चुका है.

टीकाकरण नहीं करवाने पर नहीं दिया जाए संस्थाओं में प्रवेश

जिला कलेक्टर ने बताया कि जिला प्रशासन की अपील पर विभिन्न सामाजिक संगठन तथा संस्थाओं ने आगे आकर अपने संस्थान परिसर में टीकाकरण कैम्प आयोजित कर समाज के लोगों का टीकाकरण करवाने का बीड़ा उठाया है, जिसमें अग्रवाल समाज ने धौलपुर, बाड़ी और सरमथुरा में कैम्प आयोजित करवाकर टीकाकरण करवाया. इसके अतिरिक्त समस्त व्यापारिक संगठन, आनन्दपुर ट्रस्ट, शिक्षा विभाग, आरईसीएल द्वारा अपने परिसर में कैंप लगवाकर अपने संस्थान के लोगो का टीकाकरण करवाया. जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले भर में सभी कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में कार्यरत 45 वर्ष एवं इससे अधिक की उम्र के कर्मचारियों एवं मजदूरों का अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन करवाने के लिए पाबन्द किया गया है. साथ ही निर्देश दिए हैं कि पात्रा लाभार्थी टीकाकरण नहीं करवाए तथा कोविड निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन नही करें उन्हें संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाए.

28 दिन बाद लगवाए दूसरी डोज

जिला कलेक्टर ने कहा कि जिन लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है. 28 दिन बाद किसी भी टीकाकरण केंद्र पर सप्ताह के किसी भी दिन जाकर दूसरी डोज लगवा सकते हैं. इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों की आयु 45 वर्ष हो चुकी है, वे व्यक्ति अपना फोटोयुक्त पहचान पत्रा यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेंशन पासबुक, वोटर कार्ड तथा चालू मोबाइल नम्बर लाकर टीकाकरण करवा सकते हैं.

कोरोना रोकथाम के लिए कोविड वार रूम गठित

धौलपुर में कोविड-19 के मामलो में ताजा बढ़ोतरी चिन्ता का कारण है. शीघ्र पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल करने को दृष्टिगत रखते हुए महामारी के प्रसार की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने की आवश्यकता है. जिले में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम, बचाव और उपचार के लिए जिला कोविड वार रूम गठित किया गया है. जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिला कोविड वार रूम में बाल विकास परियोजना अधिकारी भूपेश गर्ग प्रभारी अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी द्वितीय बाल विकास परियोजना अधिकारी मांगीलाल आर्य सहायक प्रभारी अधिकारी होंगे. उन्होंने बताया कि जिला कोविड वार रूम जिला कलक्ट्रेट के कमरा नम्बर 51 में संचालित होगा, जिसका दूरभाष नम्बर 05642-220033 और ई-मेल आईडी coronaccrdholpur@gmail.com रहेगा. जिला कोविड वार रूम हफ्ते के सातों दिवस 24 घण्टे कार्य करेगा.

धौलपुर. राजस्थान भुगतान एवं वाणिज्यिक संस्थान नियम 1958 में किए गए संशोधित प्रावधानों के मुताबिक प्रत्येक नियोजक द्वारा अपनी दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान में सभी नियोजित कर्मचारियों को सप्ताह में न्यूनतम एक दिवस का सवैतनिक अवकाश दिए जाने का प्रावधान है. जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए 1 अप्रैल को जिले के व्यापारिक संघों, संगठनों, किराना एवं खण्डसारी व्यापार मण्डल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि के पदाधिकारियों के साथ बैठक ली गई.

यह भी पढ़ें- राज्यपाल से मिले भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी, संवेदनशील होकर कार्य करने की सलाह

बैठक में सभी के द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में श्रम विभाग के नियमों की पालनाके लिए भिन्न-भिन्न शहरों में सप्ताह के अलग-अलग दिन साप्ताहिक अवकाश रखा जाता है, परन्तु उसमें एकरूपता का अभाव है एवं कोरोना संक्रमण के प्रभाव को नियंत्रित संयमित करने के लिए स्वैच्छिक रूप से प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक बन्दी रखी जाए, उन्होंने बताया कि समस्त संगठनों के द्वारा श्रम कानूनों की पालना में एकरूपता बनाए रखने तथा कार्यरत कार्मिकों को उचित अवकाश प्रदान करने एवं कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिले में स्वैच्छिक रूप से रविवार को साप्ताहिक बन्दी की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के लिए आश्वस्त किया गया.

कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कलेक्टर की अपील

कोविड टीकाकरण करवाकर तथा कोविड के निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करके कोरोना संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है. पात्रा लाभार्थी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए स्वयं आगे आकर टीकाकरण करवाए. जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपनी लापरवाही से अपने परिवार तथा दूसरे अन्य व्यक्तियों की जान को खतरे में नहीं डाले. नागरिक धर्म निभाते हुए कोविड निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करे. उन्होंने कहा कि कोविड निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जाएगी. होम क्वॉरेन्टाइन का उल्लंघन करने वाले कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों को संस्थागत क्वॉरेन्टाइन किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट योजना को लेकर केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय की वर्कशॉप आयोजित

उन्होंने कहा की दूसरी लहर से निपटने के लिए टीकाकरण ही एक सटीक हथियार है इसके अलावा कोविड उचित व्यवहार अपना कर कोरोना से स्वयं तथा अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं. उन्होंने बताया कि जिले में टीकाकरण के प्रति जागरूकता का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है, जिसकी बदौलत अभी तक 1 लाख 48 हजार 280 लोग स्वैच्छिक रूप से आगे आकर कोविड के विरुद्ध प्रतिरक्षा टीका लगवा चुके हैं. जिले में 60 वर्ष से अधिक आयु के 81 हजार 571 लोग टीकाकृत हो चुके हैं. 45 वर्ष से अधिक उम्र के 36 हजार 670 लाभार्थियों का टीकाकरण अभी तक हो चुका है.

टीकाकरण नहीं करवाने पर नहीं दिया जाए संस्थाओं में प्रवेश

जिला कलेक्टर ने बताया कि जिला प्रशासन की अपील पर विभिन्न सामाजिक संगठन तथा संस्थाओं ने आगे आकर अपने संस्थान परिसर में टीकाकरण कैम्प आयोजित कर समाज के लोगों का टीकाकरण करवाने का बीड़ा उठाया है, जिसमें अग्रवाल समाज ने धौलपुर, बाड़ी और सरमथुरा में कैम्प आयोजित करवाकर टीकाकरण करवाया. इसके अतिरिक्त समस्त व्यापारिक संगठन, आनन्दपुर ट्रस्ट, शिक्षा विभाग, आरईसीएल द्वारा अपने परिसर में कैंप लगवाकर अपने संस्थान के लोगो का टीकाकरण करवाया. जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले भर में सभी कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में कार्यरत 45 वर्ष एवं इससे अधिक की उम्र के कर्मचारियों एवं मजदूरों का अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन करवाने के लिए पाबन्द किया गया है. साथ ही निर्देश दिए हैं कि पात्रा लाभार्थी टीकाकरण नहीं करवाए तथा कोविड निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन नही करें उन्हें संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाए.

28 दिन बाद लगवाए दूसरी डोज

जिला कलेक्टर ने कहा कि जिन लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है. 28 दिन बाद किसी भी टीकाकरण केंद्र पर सप्ताह के किसी भी दिन जाकर दूसरी डोज लगवा सकते हैं. इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों की आयु 45 वर्ष हो चुकी है, वे व्यक्ति अपना फोटोयुक्त पहचान पत्रा यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेंशन पासबुक, वोटर कार्ड तथा चालू मोबाइल नम्बर लाकर टीकाकरण करवा सकते हैं.

कोरोना रोकथाम के लिए कोविड वार रूम गठित

धौलपुर में कोविड-19 के मामलो में ताजा बढ़ोतरी चिन्ता का कारण है. शीघ्र पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल करने को दृष्टिगत रखते हुए महामारी के प्रसार की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने की आवश्यकता है. जिले में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम, बचाव और उपचार के लिए जिला कोविड वार रूम गठित किया गया है. जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिला कोविड वार रूम में बाल विकास परियोजना अधिकारी भूपेश गर्ग प्रभारी अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी द्वितीय बाल विकास परियोजना अधिकारी मांगीलाल आर्य सहायक प्रभारी अधिकारी होंगे. उन्होंने बताया कि जिला कोविड वार रूम जिला कलक्ट्रेट के कमरा नम्बर 51 में संचालित होगा, जिसका दूरभाष नम्बर 05642-220033 और ई-मेल आईडी coronaccrdholpur@gmail.com रहेगा. जिला कोविड वार रूम हफ्ते के सातों दिवस 24 घण्टे कार्य करेगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.