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हत्या के मामले में पिता-पुत्र समेत चार को आजीवन कारावास, पुरानी रंजिश के चलते की थी युवक की हत्या

धौलपुर में एक भाई ने बेटों के साथ मिलकर अपने छोटे भाई की हत्या कर दी थी. इस मामले में कोर्ट ने पिता और उसके तीन पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Dholpur news, Dholpur murder case
धौलपुर में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास
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Published : Sep 9, 2021, 6:03 PM IST

Updated : Sep 9, 2021, 6:48 PM IST

धौलपुर. नादनपुर थाना क्षेत्र के तिलऊआ गांव में 5 साल पहले 28 नवंबर 2016 को युवक की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में बाड़ी एडीजे कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी पिता और उसके तीन पुत्रों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

एपीपी मनोज परिहार ने बताया कि 5 साल पहले गांव के दीना पुत्र गुडुआ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिस रिपोर्ट में उसने पुरानी रंजिश के चलते पीतम पुत्र भगवंत और उसके तीन बेटे नारायण, श्री भगवान और गणेश को आरोपी बनाते हुए अपने छोटे भाई विभीषण की हत्या का मामला दर्ज कराया था. थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया था कि आरोपी पिता और उसके तीन बेटों ने कुल्हाड़ी और लाठी से विभीषण की बेरहमी से हत्या कर दी.

यह भी पढ़ें. भीलवाड़ा में अंतराज्यीय चोर गैंग गिरफ्तार, यूपी के मुख्य आरोपी सहित तीन गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले की सुनवाई करते हुए बाड़ी एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को दोषी करार दे दिया.

एपीपी ने बताया कि न्यायालय ने धारा 323 में सभी आरोपियों को 1 साल का कारावास, धारा 449 में 10 साल का कारावास और 10 हजार के अर्थदंड के साथ धारा 302 में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. एपीपी ने बताया कि हत्या के मामले में तीन आरोपी पूर्व से ही जेल में थे, जबकि एक जमानत पर बाहर था. जिसे गुरुवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

धौलपुर. नादनपुर थाना क्षेत्र के तिलऊआ गांव में 5 साल पहले 28 नवंबर 2016 को युवक की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में बाड़ी एडीजे कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी पिता और उसके तीन पुत्रों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

एपीपी मनोज परिहार ने बताया कि 5 साल पहले गांव के दीना पुत्र गुडुआ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिस रिपोर्ट में उसने पुरानी रंजिश के चलते पीतम पुत्र भगवंत और उसके तीन बेटे नारायण, श्री भगवान और गणेश को आरोपी बनाते हुए अपने छोटे भाई विभीषण की हत्या का मामला दर्ज कराया था. थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया था कि आरोपी पिता और उसके तीन बेटों ने कुल्हाड़ी और लाठी से विभीषण की बेरहमी से हत्या कर दी.

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इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले की सुनवाई करते हुए बाड़ी एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को दोषी करार दे दिया.

एपीपी ने बताया कि न्यायालय ने धारा 323 में सभी आरोपियों को 1 साल का कारावास, धारा 449 में 10 साल का कारावास और 10 हजार के अर्थदंड के साथ धारा 302 में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. एपीपी ने बताया कि हत्या के मामले में तीन आरोपी पूर्व से ही जेल में थे, जबकि एक जमानत पर बाहर था. जिसे गुरुवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

Last Updated : Sep 9, 2021, 6:48 PM IST
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