धौलपुर. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन 30 जनवरी से आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना जिले में लागू की जाएगी. इसके साथ ही इस योजना के पैकेज में राजस्थान सरकार ने एक और बदलाव किया है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना के तहत कोरोना वायरस के उपचार और हीमोडायलिसिस को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है.
जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि कोरोना वायरस का उपचार और हीमोडायलिसिस को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाए जाने से जिले की आमजन को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा.
उन्होंने बताया कि जिले में रविवार से लागू हो रही आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है. इस योजना के माध्यम से नए पात्राधारी और पहले से भामाशाह में पात्राधारी चल रहे परिवारों को नई योजना का लाभ ले सकते है.
जानें-स्वास्थ्य बीमा योजना की पात्राता
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य बीमा योजना में पात्राता के लिए आर्थिक, सामाजिक और जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर पात्रा लाभार्थी परिवार के सदस्य और राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले परिवार के सदस्य इसमें पात्रा होंगे.
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले परिवारों के लिए, भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड, भामाशाह एक्नोलेजमेंट स्लिप सहित राशन कार्ड संख्या, भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड में मरीज का आधार कार्ड का जुड़ा होना आवश्यक है.
जानें-कैसे बने योजना के लिए पात्रा
प्रधानमंत्री की ओर से लिखित आयुष्मान भारत योजना का पात्राता पत्रा, लेकिन आयुष्मान भारत योजना के पात्राता पत्रा पर अंकित 23 अंकों की एचएचआइडी, आधार कार्ड और राशन कार्ड संख्या को भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड से नजदीकी ई-मित्रा केन्द्र पर जाकर जुड़वाना आवश्यक है. तब ही इस योजना के पात्रा बन सकेगें.
उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना का पात्राता पत्रा उपलब्ध है, लेकिन भामाशाह कार्ड बना हुआ नहीं है. इस स्थिति में लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को नजदीकी ई-मित्रा केन्द्र पर जाकर भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड बनवाना होगा. जिसमें आयुष्मान भारत योजना के पात्राता पत्रा पर अंकित 23 अंको की एचएआइडी, आधार कार्ड और राशन कार्ड संख्या को भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड से जुड़वाना होगा.
टोल फ्री नम्बर से जांचें अपनी पात्राता
आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए आर्थिक, सामाजिक और जाति आधारित जनगणना के आधार पर अपनी पात्राता देखने के लिए टोल फ्री नंबर 18001806127 और 181 पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है. इसके अलावा प्रधानमंत्राी की ओर से डाक की ओर से भेजे गए आयुष्मान भारत योजना के पात्राता पत्रा पर अंकित 23 अंको की परिवार पहचान संख्या से https://www.health.rajasthan.gov.in/abmgrsby पर लॉगइन कर देख सकते है.
उन्होंने के मूल निवासी ही इस योजना का लाभ ले सकते है. जिसके लिए उन्हें अस्पताल जाते समय चाहे गए आवश्यक दस्तावेज साथ में ले जाना अनिवार्य होगा. जिनमें भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड, भामाशाह एक्नोलेजमेंट स्लिप, मरीज का आधार कार्ड और प्रधानमंत्राी की ओर से लिखित आयुष्मान भारत योजना के पात्राता पत्रा होना आवश्यक है.
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उन्होंने बताया कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत चयनित 21 चिकित्सा विशेषज्ञता से संबंधित 1,576 डिजीज पैकेज का लाभ दिया जाएगा. वर्तमान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से सम्बद्ध सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में योजना का लाभ लिया जा सकता है. उन्होंने बताया कि इलाज के दौरान किसी भी तरह की कोई भी राशि वसूल नहीं की जाएगी.
इस योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण सुविधाऐं पूर्ण रूप से निःशुल्क और कैशलेस रहेगी. उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से जो परिवार आर्थिक, सामाजिक और जाति आधारित जनगणना और राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम दोनों के अंतर्गत पात्रा परिवार होने पर सामान्य बीमारियों के लिए 50 हजार रुपए और गंभीर बिमारियों के लिए 4 लाख 50 हजार तक का बीमा कवर प्रति परिवार प्रति वर्ष ही दिया जाएगा.