बाड़ी (धौलपुर). जिले के बाड़ी उपखंड स्थित एडीजे कोर्ट ने कंचनपुर थाना क्षेत्र के 28 नवंबर 2016 के एक मामले में फैसला सुनाते हुए मारपीट कर हत्या के एक आरोपी को धारा 304 आईपीसी में दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने बीस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
वहीं मामले को लेकर एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक मनोज सिंह परिहार ने बताया कि 28 नवंबर 2016 में कंचनपुर थाना क्षेत्र के बड़ापुरा गांव में उक्त घटनाक्रम हुआ था. जिसमें पीड़ित मुकेश के भाई गजसिंह को पुरानी रंजिश को लेकर घात लगाकर गांव के रास्ते में बैठे आधा दर्जन से अधिक लाठी-सरियों से लैस लोगों ने रोका और हमला करते हुए बुरी तरह घायल कर दिया था. जिसमें उसकी मौत हो गई थी.
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उक्त घटनाक्रम को लेकर मृतक के भाई मुकेश ने कंचनपुर थाने पर मामला दर्ज कराया था. जिसका मामला बाड़ी एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था. अदालत ने उक्त मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी वेदप्रकाश पुत्र हेमसिंह कुशवाह को धारा 304/34 आईपीसी में दोषी माना है और 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ में 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी दिया है. वहीं घटनाक्रम में लिप्त एक और आरोपी राकेश पुत्र दीवान सिंह को कोर्ट ने संदेह का लाभ देकर बरी किया है.