धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने बाड़ी पुलिस थाने में साल 2019 में दर्ज हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए आरोपी को दो हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित भी किया हैं.
पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि बाड़ी पुलिस थाने में 16 अप्रैल 2019 को एक मामला दर्ज हुआ था. मामले में नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि 15 अप्रैल 2019 को मेरी नाबालिग पुत्री एनएच ग्यारह बी बाईपास पर खैरे वाली सड़क के पास बकरियों को चराने के लिए गई थी, तभी दोपहर को चार बजे आरोपी मेरी पुत्री को जबरदस्ती एकांत स्थान पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. इस घटना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया. ट्रायल के दौरान आरोपी जमानत पर चल रहा था.
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बता दें कि उक्त मामले में मगंलवार को विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से संरक्षण अभिनियम के पीठासीन अधिकारी मुकेश त्यागी ने आरोपी को पॉक्सो की धारा 9 और 10 में दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. 5 साल के कठोर कारावास के साथ आरोपी को दो हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित भी किया है और अदम अदायगी में एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतेगा.