ETV Bharat / state

धौलपुर: युवक ने किया नाबालिग के साथ दुष्कर्म, कोर्ट ने दी पांच साल की सजा

धौलपुर में 15 अप्रैल 2019 को हुए दुष्कर्म के मामले पर फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने एक आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है. साथ ही दो हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है.

धौलपुर की खबर, Special court poxo act
युवक ने किया नाबालिग के साथ दुष्कर्म
author img

By

Published : Dec 10, 2019, 10:00 PM IST

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने बाड़ी पुलिस थाने में साल 2019 में दर्ज हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए आरोपी को दो हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित भी किया हैं.

युवक ने किया नाबालिग के साथ दुष्कर्म

पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि बाड़ी पुलिस थाने में 16 अप्रैल 2019 को एक मामला दर्ज हुआ था. मामले में नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि 15 अप्रैल 2019 को मेरी नाबालिग पुत्री एनएच ग्यारह बी बाईपास पर खैरे वाली सड़क के पास बकरियों को चराने के लिए गई थी, तभी दोपहर को चार बजे आरोपी मेरी पुत्री को जबरदस्ती एकांत स्थान पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. इस घटना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया. ट्रायल के दौरान आरोपी जमानत पर चल रहा था.

पढ़ें- धौलपुर : खेतों में तैयार खड़ी है फसल, यूरिया के दाने-दाने को भटक रहा अन्नदाता

बता दें कि उक्त मामले में मगंलवार को विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से संरक्षण अभिनियम के पीठासीन अधिकारी मुकेश त्यागी ने आरोपी को पॉक्सो की धारा 9 और 10 में दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. 5 साल के कठोर कारावास के साथ आरोपी को दो हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित भी किया है और अदम अदायगी में एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतेगा.

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने बाड़ी पुलिस थाने में साल 2019 में दर्ज हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए आरोपी को दो हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित भी किया हैं.

युवक ने किया नाबालिग के साथ दुष्कर्म

पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि बाड़ी पुलिस थाने में 16 अप्रैल 2019 को एक मामला दर्ज हुआ था. मामले में नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि 15 अप्रैल 2019 को मेरी नाबालिग पुत्री एनएच ग्यारह बी बाईपास पर खैरे वाली सड़क के पास बकरियों को चराने के लिए गई थी, तभी दोपहर को चार बजे आरोपी मेरी पुत्री को जबरदस्ती एकांत स्थान पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. इस घटना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया. ट्रायल के दौरान आरोपी जमानत पर चल रहा था.

पढ़ें- धौलपुर : खेतों में तैयार खड़ी है फसल, यूरिया के दाने-दाने को भटक रहा अन्नदाता

बता दें कि उक्त मामले में मगंलवार को विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से संरक्षण अभिनियम के पीठासीन अधिकारी मुकेश त्यागी ने आरोपी को पॉक्सो की धारा 9 और 10 में दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. 5 साल के कठोर कारावास के साथ आरोपी को दो हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित भी किया है और अदम अदायगी में एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतेगा.

Intro:धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने बाड़ी पुलिस थाने में वर्ष 2019 में दर्ज हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं.पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए मुल्जिम को दो हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित भी किया हैं। 

   


Body:पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि बाड़ी पुलिस थाना में 16 अप्रैल 2019 को एक मामला दर्ज हुआ था.मामले में नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि 15 अप्रैल 2019 को मेरी नाबालिग पुत्री एनएच ग्यारह बी बाईपास पर खैरे वाली सड़क के पास बकरियों को चराने के लिए गई थी तभी दोपहर को चार बजे महेश पुत्र प्यारेलाल मेरी नाबालिग पुत्री को जबरदस्ती एकांत स्थान पर ले गया.जहां आरोपी ने मेरी पुत्री के कपडे बगैराह उतार कर दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। ट्रायल के दौरान आरोपी जमानत पर चल रहा था.उक्त मामले में आज विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से संरक्षण अभिनियम के पीठासीन अधिकारी मुकेश त्यागी ने आरोपी महेश को पॉक्सो की धारा 9 व 10 में दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं.


Conclusion:5 वर्ष के कठोर कारावास के साथ मुलजिम को दो हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित भी किया है और अदम अदायगी में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतेगा।
Byte:-संतोष मिश्रा,विशेष लोक अभियोजक
Report:-
Neeraj Sharma
Dholpur

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.