दौसा. जिले के कलक्ट्रेट में सोमवार को अजीब वाक्या देखने को मिला है. यहां न्यायालय की टीम केवल तीन पंखों के लिए जिला कलेक्टर की गाड़ी के कुर्की के आदेश लेकर कलक्ट्रेट पहुंच गई. इसपर कलेक्टर का चालक डीजल डलवाने की बात कह कर गाड़ी ले गया और काफी देर बाद भी नहीं लौटा. ऐसे में न्यायालय की टीम बिना गाड़ी को कुर्क किए ही लौट गई.
क्षतिपूर्ति और नए पंखे लगाने के आदेश : दौसा न्यायालय सेल अमीन विनोद कुमार ने बताया कि दौसा के सिविल लाइन में अनिल कुमार नामक न्यायिक कर्मचारी रहता था. इसके आवास पर तीन पंखे खराब थे, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इन पंखों को सही नहीं करवाया. इसपर कर्मचारी ने स्थाई लोक अदालत में दावा पेश किया. इस दावे के आधार पर न्यायालय ने पीडब्ल्यूडी को न्यायिक कर्मचारी को 25 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति और तीन नए पंखे लगाने के आदेश दिए.
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मंगलवार को होगी कार्रवाई : मार्च माह में दिए गए आदेशों की पालना नहीं हुई तो एम जे एम न्यायालय ने कुर्की आदेश दे दिए. इसमें दौसा डीएम की गाड़ी के कुर्की आदेश के साथ-साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता और सहायक अभियंता की कुर्सी को कुर्क करने के भी आदेश जारी किए गए हैं. ऐसे में न्यायालय के आदेश के बाद आज न्यायिक विभाग की टीम कुर्की आदेश लेकर गाड़ी कुर्क करने कलक्ट्रेट पहुंची थी. बताया जा रहा है कि अब गाड़ी को कुर्क करने की कार्रवाई मंगलवार को की जाएगी.