दौसा. जिला परिषद में बने जन सुविधा केंद्र में भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा ध्वजारोहण करने का मामला दौसा में तूल पकड़ने लगा. इस मामले में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मीकांत बालोत ने भाजपा जिलाध्यक्ष रतन तिवाड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है. पुलिस ने भी इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है.
गौरतलब है कि 15 अगस्त को जिलापरिषद भवन पर सीईओ लक्ष्मीकांत बालोत ने ध्वजारोहण किया था. लेकिन उसके बाद भवन के अंदर बने जन सुविधा केंद्र में भाजपा जिलाध्यक्ष रतन तिवाड़ी ने ध्वजारोहण कर दिया. क्योंकि यह जन सुविधा सांसद की जन सुनवाई के लिए बनाया गया था. ऐसे में पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा यहां पर ध्वजारोहण करती थी. लेकिन इस बार भाजपा जिलाध्यक्ष ने ध्वजारोहण किया.
इस पूरे मामले में जब भाजपा जिलाध्यक्ष रतन तिवाड़ी से बात की तो उन्होंने कहा कि यदि झंडा रोहण जुर्म है तो उन्हें यह जुर्म कबूल है. साथ ही उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के दिन झंडा पहनाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है. इस पूरे मामले में सांसद जसकौर मीणा का कहना है कि उनकी सहमति के बाद ही भाजपा जिलाध्यक्ष तिवाड़ी ने ध्वजारोहण किया था. वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा जिलाध्यक्ष पहले आम व्यक्ति हैं और कोई भी व्यक्ति ध्वजारोहण कर सकता है.