चूरू . राजस्थान विधानसभा में कोटपा अधिनियम 2019 के संशोधन के बाद अब अगर प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक स्थान, हुक्का बार, रेस्टोरेंट या कहीं किसी समूह में हुक्का पीना या हुक्का बार चलाया जा रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. अगर ऐसी कोई भी गतिविधि में किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो आरोपी को तीन साल तक की जेल और एक लाख रुपए तक के जुर्माने से भी दंडित होना पड़ सकता है.
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वहीं चूरू आए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक और तंबाकू निषेध कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर एसएन धौलपुरिया ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रदेश में हुक्का बार का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. अब कहीं भी इसका संचालन पाए जाने पर 3 साल तक की जेल की सजा संचालक को हो सकती है. जिसकी सजा 1 साल से कम नहीं होगी. इसके अलावा संलिप्तता पाए जाने पर 50 हजार से लेकर एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित भी किया जाएगा.स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से डॉक्टर एसएन धौलपुरिया ने कहा कि ई- सिगरेट पर सरकार पहले ही प्रतिबंध लगा चुकी है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशों का समुचित पालन करते हुए लोगों में तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता लाने के नवाचार करें. सरकार के नियंत्रण के साथ- साथ इस संबंध में चिकित्सक भी लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान की जानकारी दें.