चूरू. पंचायती राज चुनाव 2020 जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य के चुनाव जिले में चार चरणों मे होंगे. चुनावों के मध्यनजर जिले में जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में धारा 144 लागू की है. जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आम चुनाव 2020 के दौरान जिले में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लगा दी गई है. निषेधाज्ञा 12 दिसंबर 2020 सवेरे 7:00 बजे तक लागू रहेगी.
जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के गावड़े की ओर से जारी आदेश के अनुसार निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से अपने साथ सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार के आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल बंदूक और अन्य किसी भी प्रकार के धारदार हथियार और अस्त्र-शस्त्र फर्सी, कृपाण, बर्छी, चाकू हथियार नहीं रख सकेगा.
ये आदेश केंद्रीय सुरक्षाबलों, सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल होमगार्ड और उन राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू नही होंगे जो कानून व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने के लिए अधिकृत किए गए हैं. कोई भी राजनीतिक पार्टी संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए बगैर या स्वीकृति लिए बिना रैली, जुलूस, आम सभा, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन नहीं कर सकेगा.
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वहीं, चुनाव प्रचार प्रसार के लिए तीन से अधिक वाहनों की रैली या काफिला नहीं निकाला जाएगा. मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र और मतगणना दिवस पर मतगणना केंद्र से 200 मीटर की दूरी की परिधि के अंदर किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन, वॉयरलैस का उपयोग नहीं करेगा. जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने पर सख्त कानूनी कारवाई की जाएगी.