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चूरू: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास

नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को चूरू की पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार सैनी ने 15 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर ये फैसला सुनाया है.

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Published : Mar 6, 2020, 10:00 PM IST

चूरू की खबर, life imprisonment to accused
गैंगरेप के आरोपियों को सजा

चूरू. नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को चूरू की पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सैनी ने आरोपी सुभाष को 75 हजार और कृष्ण को 50 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है. आरोपियों ने 1 मई 2017 को जयपुर के एक होटल में नाबालिग बालिका के साथ हैवानियत की थी.

गैंगरेप के आरोपियों को सजा

शुक्रवार को चूरू की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया है. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार सैनी ने 15 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपी सुभाष और कृष्ण को नाबालिगा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का दोषी मानते हुए ये फैसला सुनाया है.

आरोपियों ने एक मई 2017 को नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसका मामला तारानगर थाने में दर्ज हुआ था. आरोपियों ने नाबालिग बालिका के परिजनों के खाने में नशे की गोलियां खिलाकर बेहोश कर पीड़िता को अपने साथ सरदारशहर ले गए. फिर सरदारशहर से नाबालिका को जयपुर के एक होटल में ले जाया गया. जहां पर पहले आरोपी सुभाष ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और फिर कृष्ण ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. जिस पर नाबालिका के चिल्लाने पर होटल मालिक आ गया और आरोपी मौके से भाग निकले.

पढ़ें: चूरूः नाबालिग विवाहिता से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट में पेश

जिसके बाद होटल मालिक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चूरू पुलिस ओर परिजनों को सूचना दी गयी. जिसके बाद अब न्यालय ने अपना ये फैसला सुनाया है. न्यायालय ने आरोपी सुभाष को 75 हजार और कृष्ण को 50 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है.

चूरू. नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को चूरू की पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सैनी ने आरोपी सुभाष को 75 हजार और कृष्ण को 50 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है. आरोपियों ने 1 मई 2017 को जयपुर के एक होटल में नाबालिग बालिका के साथ हैवानियत की थी.

गैंगरेप के आरोपियों को सजा

शुक्रवार को चूरू की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया है. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार सैनी ने 15 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपी सुभाष और कृष्ण को नाबालिगा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का दोषी मानते हुए ये फैसला सुनाया है.

आरोपियों ने एक मई 2017 को नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसका मामला तारानगर थाने में दर्ज हुआ था. आरोपियों ने नाबालिग बालिका के परिजनों के खाने में नशे की गोलियां खिलाकर बेहोश कर पीड़िता को अपने साथ सरदारशहर ले गए. फिर सरदारशहर से नाबालिका को जयपुर के एक होटल में ले जाया गया. जहां पर पहले आरोपी सुभाष ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और फिर कृष्ण ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. जिस पर नाबालिका के चिल्लाने पर होटल मालिक आ गया और आरोपी मौके से भाग निकले.

पढ़ें: चूरूः नाबालिग विवाहिता से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट में पेश

जिसके बाद होटल मालिक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चूरू पुलिस ओर परिजनों को सूचना दी गयी. जिसके बाद अब न्यालय ने अपना ये फैसला सुनाया है. न्यायालय ने आरोपी सुभाष को 75 हजार और कृष्ण को 50 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है.

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