सुजानगढ़ (चूरू). सड़क दुर्घटना के एक मामले में न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण ने पीड़ित पक्ष को 81 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश बीमा कम्पनी को दिये हैं. एडवोकेट सलीम खान मोयल ने बताया, कि रामनिवास पुत्र हरलाल प्रजापत उम्र 45 साल निवासी कसुम्बी अलीपुर जिला नागौर विद्युत विभाग में एकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था. जो 24 अगस्त 2016 को विभागीय कार्य से अपनी स्वयं की कार से डीडवाना जाकर वापस लाडनूं आ रहा था.
आजवा-सिंघाना गांवों के बीच एक ट्रक चालक ने तेज गति, गफलत और लापरवाही से वाहन चलाते हुए गलत साइड में जाकर कार में टक्कर मार दी. जिससे रामनिवास को चोटें आई और ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. पुलिस थाना डीडवाना में एमवी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज हुई. जांच के बाद पुलिस ने चालक महेश कुमार के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया.
पढ़ेंः Special : चूरू की इस स्कूल में हर दिन सेलिब्रेट होते हैं 'स्पेशल डे', जानिए
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश रामपाल जाट ने मृतक के परिजनों को 81,10,700 रुपये का प्रतिकर स्वरूप राशि 3 माह में देने के न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी को आदेश दिये. न्यायालय ने अपने आदेश में बीमा कम्पनी को याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 22 नवम्बर 2016 से वसूली तारीख तक 6 प्रतिशत सालाना दर से साधारण ब्याज देने के भी आदेश दिये हैं.
पढ़ेंः बूंदी और तालेड़ा पंचायत समिति की 63 ग्राम पंचायतों में होंगे चुनाव, उम्मीदवारों ने दाखिल किए नामांकन
न्यायालय ने अपने आदेश में मृतक की पत्नी पार्वती देवी को 65 लाख रुपये, जिनमें से चालीस लाख की एफडीआर और 25 लाख रुपये बचत खाते में जमा करवाने, साथ ही मृतक की पुत्री अमृता प्रजापत को दो लाख की एफडीआर और दो लाख रुपये बचत खाते में जमा करवाने, मृतक के पुत्र निर्मल प्रजापत के नाम दो लाख की एफडीआर करवाने और दो लाख रुपये बचत खाते में जमा करवाने, मृतक की माता सूरजदेवी के नाम तीन लाख रुपये की एफडीआर करवाने और तीन लाख रुपये बचत खाते में जमा करवाने के आदेश दिये हैं. पीड़ित परिवार की ओर से एडवोकेट सलीम खान मोयल और भोमराज नायक ने पैरवी की.