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चूरूः 4 साल पुराने सड़क हादसे में कोर्ट का फैसला, 'मृतक के परिवार को 81 लाख रुपए दे बीमा कंपनी' - बीमा कंपनी मुआवजा

सुजानगढ़ में 24 अगस्त 2016 को हुए सड़क हादसे में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. एक बीमा कंपनी को परिवार को मृतक के परिवार को 81 लाख रुपये देने के आदेश दिए गए हैं.

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मृतक के परिवार को 81 लाख रु देगी बीमा कंपनी
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Published : Jan 22, 2020, 12:41 PM IST

सुजानगढ़ (चूरू). सड़क दुर्घटना के एक मामले में न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण ने पीड़ित पक्ष को 81 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश बीमा कम्पनी को दिये हैं. एडवोकेट सलीम खान मोयल ने बताया, कि रामनिवास पुत्र हरलाल प्रजापत उम्र 45 साल निवासी कसुम्बी अलीपुर जिला नागौर विद्युत विभाग में एकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था. जो 24 अगस्त 2016 को विभागीय कार्य से अपनी स्वयं की कार से डीडवाना जाकर वापस लाडनूं आ रहा था.

मृतक के परिवार को 81 लाख रु देगी बीमा कंपनी

आजवा-सिंघाना गांवों के बीच एक ट्रक चालक ने तेज गति, गफलत और लापरवाही से वाहन चलाते हुए गलत साइड में जाकर कार में टक्कर मार दी. जिससे रामनिवास को चोटें आई और ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. पुलिस थाना डीडवाना में एमवी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज हुई. जांच के बाद पुलिस ने चालक महेश कुमार के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया.

पढ़ेंः Special : चूरू की इस स्कूल में हर दिन सेलिब्रेट होते हैं 'स्पेशल डे', जानिए

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश रामपाल जाट ने मृतक के परिजनों को 81,10,700 रुपये का प्रतिकर स्वरूप राशि 3 माह में देने के न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी को आदेश दिये. न्यायालय ने अपने आदेश में बीमा कम्पनी को याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 22 नवम्बर 2016 से वसूली तारीख तक 6 प्रतिशत सालाना दर से साधारण ब्याज देने के भी आदेश दिये हैं.

पढ़ेंः बूंदी और तालेड़ा पंचायत समिति की 63 ग्राम पंचायतों में होंगे चुनाव, उम्मीदवारों ने दाखिल किए नामांकन

न्यायालय ने अपने आदेश में मृतक की पत्नी पार्वती देवी को 65 लाख रुपये, जिनमें से चालीस लाख की एफडीआर और 25 लाख रुपये बचत खाते में जमा करवाने, साथ ही मृतक की पुत्री अमृता प्रजापत को दो लाख की एफडीआर और दो लाख रुपये बचत खाते में जमा करवाने, मृतक के पुत्र निर्मल प्रजापत के नाम दो लाख की एफडीआर करवाने और दो लाख रुपये बचत खाते में जमा करवाने, मृतक की माता सूरजदेवी के नाम तीन लाख रुपये की एफडीआर करवाने और तीन लाख रुपये बचत खाते में जमा करवाने के आदेश दिये हैं. पीड़ित परिवार की ओर से एडवोकेट सलीम खान मोयल और भोमराज नायक ने पैरवी की.

सुजानगढ़ (चूरू). सड़क दुर्घटना के एक मामले में न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण ने पीड़ित पक्ष को 81 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश बीमा कम्पनी को दिये हैं. एडवोकेट सलीम खान मोयल ने बताया, कि रामनिवास पुत्र हरलाल प्रजापत उम्र 45 साल निवासी कसुम्बी अलीपुर जिला नागौर विद्युत विभाग में एकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था. जो 24 अगस्त 2016 को विभागीय कार्य से अपनी स्वयं की कार से डीडवाना जाकर वापस लाडनूं आ रहा था.

मृतक के परिवार को 81 लाख रु देगी बीमा कंपनी

आजवा-सिंघाना गांवों के बीच एक ट्रक चालक ने तेज गति, गफलत और लापरवाही से वाहन चलाते हुए गलत साइड में जाकर कार में टक्कर मार दी. जिससे रामनिवास को चोटें आई और ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. पुलिस थाना डीडवाना में एमवी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज हुई. जांच के बाद पुलिस ने चालक महेश कुमार के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया.

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दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश रामपाल जाट ने मृतक के परिजनों को 81,10,700 रुपये का प्रतिकर स्वरूप राशि 3 माह में देने के न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी को आदेश दिये. न्यायालय ने अपने आदेश में बीमा कम्पनी को याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 22 नवम्बर 2016 से वसूली तारीख तक 6 प्रतिशत सालाना दर से साधारण ब्याज देने के भी आदेश दिये हैं.

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न्यायालय ने अपने आदेश में मृतक की पत्नी पार्वती देवी को 65 लाख रुपये, जिनमें से चालीस लाख की एफडीआर और 25 लाख रुपये बचत खाते में जमा करवाने, साथ ही मृतक की पुत्री अमृता प्रजापत को दो लाख की एफडीआर और दो लाख रुपये बचत खाते में जमा करवाने, मृतक के पुत्र निर्मल प्रजापत के नाम दो लाख की एफडीआर करवाने और दो लाख रुपये बचत खाते में जमा करवाने, मृतक की माता सूरजदेवी के नाम तीन लाख रुपये की एफडीआर करवाने और तीन लाख रुपये बचत खाते में जमा करवाने के आदेश दिये हैं. पीड़ित परिवार की ओर से एडवोकेट सलीम खान मोयल और भोमराज नायक ने पैरवी की.

Intro:सुजानगढ़। न्यायालय ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में बीमा कंपनी को पीड़ित परिवार को 81 लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं।Body:मृतक के परिजनों ने डीडवाना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।Conclusion:
सुजानगढ़ । सडक़ दुर्घटना के एक मामले में न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण ने पीडि़त पक्ष को 81 लाख रूपये का मुआवजा देने के आदेश बीमा कम्पनी को दिये हैं। एड. सलीम खान मोयल ने बताया कि रामनिवास पुत्र हरलाल प्रजापत उम्र 45 वर्ष निवासी कसुम्बी अलीपुर जिला नागौर विद्युत विभाग में एकाउण्टेंट के पद पर कार्यरत था, जो 24 अगस्त 2016 को विभागीय कार्य से अपनी स्वयं की कार से डीडवाना जाकर वापस लाडनूं आ रहा था। आजवा-सिंघाना गांवों के बीच ट्रक चालक ने तेज गति, गफलत व लापरवाही से वाहन चलाते हुए गलत साइड में जाकर कार के टक्कर मार दी। जिससे रामनिवास को चोटें आई और दौराने ईलाज उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस थाना डीडवाना में एम.वी. एक्ट में रिपोर्ट दर्ज हुई। जांच के बाद पुलिस ने चालक महेश कुमार के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने दोनो पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश रामपाल जाट ने मृतक के परिजनों को 81,10,700 रूपये का प्रतिकर स्वरूप राशि तीन माह में देने के न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी को देने के आदेश दिये। न्यायालय ने अपने आदेश में बीमा कम्पनी को याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 22 नवम्बर 2016 से वसूली तारिख तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज देने के भी आदेश दिये हैं। न्यायालय ने अपने आदेश में मृतक की पत्नी पार्वतीदेवी को 65 लाख रूपये, जिनमें से चालीस लाख की एफडीआर एवं 25 लाख रूपये बचत खाते में जमा करवाने, मृतक के पुत्र रामस्वरूप को एक लाख रूपये की एफडीआर व एक लाख रूपये बचत खाते में जमा करवाने, मृतक की पुत्री अमृता प्रजापत को दो लाख की एफडीआर व दो लाख रूपये बचत खाते में जमा करवाने, मृतक के पुत्र निर्मल प्रजापत के नाम दो लाख की एफडीआर करवाने एवं दो लाख रूपये बचत खाते में जमा करवाने, मृतक की माता सूरजदेवी के नाम तीन लाख रूपये की एफडीआर करवाने एवं तीन लाख रूपये बचत खाते में जमा करवाने के आदेश दिये गये हैं। पीडि़त परिवार की ओर एड. सलीम खान मोयल व भोमराज नायक ने पैरवी की।

बाईट- एड सलीम खान मोयल
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