ETV Bharat / state

चूरू में इस बार बिना आतिशबाजी वाली होगी दिवाली - rajasthan latest hindi news

प्रदेश सरकार ने पटाखों पर रोक लगा दी है. वहीं, शुक्रवार को चूरू जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के गावंडे ने जिले के सभी अधिकारियों को आतिशबाजी पर लगाए गए प्रतिबंध की पालना और सभी एसडीएम को व्यापारियों के स्टॉक को तत्काल सील करने के भी निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही प्रदेश में पटाखे बेचने वालों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना और किसी व्यक्ति की ओर से पटाखों का उपयोग करने पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

चूरू की ताजा हिंदी न्यूज, State government banned fireworks
चूरू में DM ने दिए पटाखों के स्टॉक को सील करने के निर्देश
author img

By

Published : Nov 6, 2020, 10:45 PM IST

चूरू. प्रदेश में सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है. जिसके बाद शुक्रवार को जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के गावंडे ने जिले के समस्त उपखंड अधिकारियों को राज्य सरकार की ओर से लगाए गए आतिशबाजी प्रतिबंधों की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं.

उन्होंने कहा कि पटाखों के स्थाई अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों के स्टॉक तत्काल पुलिस को साथ ले जाकर उसी स्थान पर सील किया जाए और अवैध आतिशबाजी का माल मिलने पर उसे जब्त किया जाए. अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से राजस्थान महामारी अधिनियम में संशोधन करते हुए किसी भी दुकानदार की ओर से किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय नहीं करने और किसी भी व्यक्ति को आतिशबाजी का उपयोग नहीं करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं.

किसी भी दुकानदार की ओर से किसी भी प्रकार की आतिशबाजी विक्रय करते हुए पाए जाने पर 10 हजार रुपए और किसी भी व्यक्ति की ओर से आतिशबाजी का उपयोग करते हुए पाए जाने या उसको जलाने की अनुमति देते हुए पाए जाने पर दो हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा.

पढ़ें- चूरूः निजीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरे विद्युत कर्मचारी...दी ये चेतावनी

उन्होंने बताया कि प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने पर सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट समस्त पुलिस अधिकारी सहायक उप निरीक्षक स्तर से नीचे के नहीं, समस्त म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अधिकारी जो राजस्व अधिकारी से नीचे के स्तर के नहीं हो, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ब्लॉक विकास अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में जुर्माना कर सकेंगे.

चूरू. प्रदेश में सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है. जिसके बाद शुक्रवार को जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के गावंडे ने जिले के समस्त उपखंड अधिकारियों को राज्य सरकार की ओर से लगाए गए आतिशबाजी प्रतिबंधों की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं.

उन्होंने कहा कि पटाखों के स्थाई अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों के स्टॉक तत्काल पुलिस को साथ ले जाकर उसी स्थान पर सील किया जाए और अवैध आतिशबाजी का माल मिलने पर उसे जब्त किया जाए. अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से राजस्थान महामारी अधिनियम में संशोधन करते हुए किसी भी दुकानदार की ओर से किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय नहीं करने और किसी भी व्यक्ति को आतिशबाजी का उपयोग नहीं करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं.

किसी भी दुकानदार की ओर से किसी भी प्रकार की आतिशबाजी विक्रय करते हुए पाए जाने पर 10 हजार रुपए और किसी भी व्यक्ति की ओर से आतिशबाजी का उपयोग करते हुए पाए जाने या उसको जलाने की अनुमति देते हुए पाए जाने पर दो हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा.

पढ़ें- चूरूः निजीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरे विद्युत कर्मचारी...दी ये चेतावनी

उन्होंने बताया कि प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने पर सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट समस्त पुलिस अधिकारी सहायक उप निरीक्षक स्तर से नीचे के नहीं, समस्त म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अधिकारी जो राजस्व अधिकारी से नीचे के स्तर के नहीं हो, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ब्लॉक विकास अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में जुर्माना कर सकेंगे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.