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चूरूः निर्वाचन कार्य के लिए मना करना प्रवक्ता को पड़ा भारी...निलंबन के आदेश

चूरू में पंचायती राज चुनाव में निर्वाचन कार्य के लिए मना करना एक प्रवक्ता को भारी पड़ गया. जहां कार्य से मना करने और संबंधित अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्रवक्ता मोहित कुमार सैनी के खिलाफ निलंबन के आदेश जारी कर दिए.

निर्वाचन कार्य के लिए प्रवक्ता मना, Spokesperson denied for election work
पॉलिटेक्निक महाविद्यालय प्रवक्ता निलंबित
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Published : Nov 8, 2020, 4:04 PM IST

चूरू. जिले में पंचायती राज आम चुनाव 2020 के अंतर्गत दिए गए निर्वाचन कार्य से मना करने और संबंधित अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार करना राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय चूरू के प्रवक्ता मोहित कुमार सैनी को भारी पड़ा है. जिला निर्वाचन अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से इनके निलंबन के आदेश जारी किए है.

पॉलिटेक्निक महाविद्यालय प्रवक्ता निलंबित

जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डॉ. प्रदीप के गावंडे की ओर से जारी निलंबन आदेश में बताया गया है कि सैनी को निर्वाचन कार्य संपादन हेतु कर्त्तव्यरूड किए जाने पर सैनी द्वारा सौंपे गए कार्य करने से स्पष्ट मना कर दिया था. साथ ही संबंधित अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया था.

इस कृत्य के लिए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अंतर्गत कार्रवाई की जानी प्रस्तावित हुई है. इसलिए सैनी को राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील 1958 के नियम 13 (1) के अंतर्गत तुरंत प्रभाव से निलंबित कर इनका मुख्यालय रिटर्निंग अधिकारी पंचायत समिति एसडीएम सुजानगढ़ किया गया.

पढ़ेंः निगम चुनाव में खरीद-फरोख्त का डर! करीब 40 पार्षदों को बीजेपी ने पचमढ़ी के चंपक होटल में किया शिफ्ट

वहीं, निलंबन कॉल में इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता भी दिया जाएगा. जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने बताया कि निर्वाचन कार्य में कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सैनी के निलंबन का यह आदेश उन लोगों के लिए एक मैसेज है, जो सौंपे गए निर्वाचन कार्यो में लापरवाही बरत रहे है. ऐसे उन तमाम अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

चूरू. जिले में पंचायती राज आम चुनाव 2020 के अंतर्गत दिए गए निर्वाचन कार्य से मना करने और संबंधित अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार करना राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय चूरू के प्रवक्ता मोहित कुमार सैनी को भारी पड़ा है. जिला निर्वाचन अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से इनके निलंबन के आदेश जारी किए है.

पॉलिटेक्निक महाविद्यालय प्रवक्ता निलंबित

जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डॉ. प्रदीप के गावंडे की ओर से जारी निलंबन आदेश में बताया गया है कि सैनी को निर्वाचन कार्य संपादन हेतु कर्त्तव्यरूड किए जाने पर सैनी द्वारा सौंपे गए कार्य करने से स्पष्ट मना कर दिया था. साथ ही संबंधित अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया था.

इस कृत्य के लिए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अंतर्गत कार्रवाई की जानी प्रस्तावित हुई है. इसलिए सैनी को राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील 1958 के नियम 13 (1) के अंतर्गत तुरंत प्रभाव से निलंबित कर इनका मुख्यालय रिटर्निंग अधिकारी पंचायत समिति एसडीएम सुजानगढ़ किया गया.

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वहीं, निलंबन कॉल में इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता भी दिया जाएगा. जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने बताया कि निर्वाचन कार्य में कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सैनी के निलंबन का यह आदेश उन लोगों के लिए एक मैसेज है, जो सौंपे गए निर्वाचन कार्यो में लापरवाही बरत रहे है. ऐसे उन तमाम अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

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