चूरू. स्वच्छ भारत मिशन अभियान 2021 में शामिल हो चूरू नगर परिषद ने अब अच्छी रैंक हासिल करने के लिए और शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है. जी हां अगर आप चूरू नगर परिषद क्षेत्र में खुले में कहीं भी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर कचरा डालते हैं या गंदगी फैलाते हैं तो सावधान हो जाइए ऐसा करते हुए पाए जाने पर अब आपकी जेब भी ढीली हो सकती है और 100 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
नगर परिषद आयुक्त हेमंत तंवर ने बताया कि सार्वजनिक स्थान या खुले में पेशाब करने पर थूकने पर नहाने पर ₹100 और खुले में शौच करते हुए पाए जाने पर ₹200 और सड़क पर गोबर डाले जाने पर 2500 रुपए तक की जुर्माना राशि वसूली जाएगी.
नगर परिषद ने जारी निर्देशों की पालना करवाने के लिए सफाई निरीक्षक के नेतृत्व में एक टीम बनाकर जोन प्रभारियों और जमादारों को लक्ष्य निर्धारित किए हैं. उन्होंने बताया कि निर्धारित जुर्माना राशि के अनुसार रिहायशी भवनों के निवासियों और हलवाई, चाट पकौड़ी, फास्ट फूड, आइसक्रीम, गन्ने का जूस और अन्य जूस फ्रूट आदि ठेला व्यवसायियों की ओर से रोड पर कचरा फैलाने पर 75 रुपए प्रतिदिन जुर्माना और दुकानदारों की ओर से कचरा डालने पर 500 रुपए प्रतिदिन रेस्टोरेंट होटल मालिकों की ओर से खुले में कचरा डालने पर एक हजार रुपए प्रतिदिन, औद्योगिक प्रतिष्ठान की ओर से कचरा डालने पर 2500 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना वसूला जाएगा.