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खुद के बाल विवाह के खिलाफ लड़ रही मासूम को मिली पहली जीत...कथित पति, ससुर समेत 4 पर केस दर्ज - जयपुर

महज 13 साल की उम्र में नाबालिग की शादी 25 साल के युवक के साथ की गई थी. नाबालिग के मुताबिक शादी के बाद से आरोपी पति शराब के नशे में उसके साथ जबरन संबंध बनाता था, मारपीट करता था. उसे तरह-तरह की यातनाएं दी जाती थी.

चूरू: बाल विवाह के बाद नाबालिग खुद लड़ रही है अपनी लड़ाई, आरोपी पति और ससुर पर मुकदमा दर्ज.
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Published : May 1, 2019, 2:47 PM IST

चूरू. खुद के बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने वाली नाबालिग के मामले में अब पुलिस हरकत में आयी है. नाबालिग के साथ हुए अन्याय की आवाज ईटीवी भारत ने प्रमुखता से उठाई थी. मामले में अब नाबालिग के कथित पति और कथित ससुर सहित चार के खिलाफ सादुलपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

13 साल की नाबालिक के बाल विवाह मामले में सादुलपुर थाने में हरियाणा के सैम्पल गांव के आरोपी राकेश कुमार, सज्जन स्वामी,राहुल और मान्हों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. राजगढ़ पुलिस ने बालिका के बयानों के आधार पर कथित पति राकेश कुमार को दुष्कर्म का आरोपी मानते हुए आईपीसी की धारा 376(2) तथा पोक्सो की धारा5 (L) व 6 में मामला दर्ज किया है. चूरू के बालिका आश्रय गृह में रह रही पीड़िता का मेडिकल करवाया जाएगा.

चूरू: बाल विवाह के बाद नाबालिग खुद लड़ रही है अपनी लड़ाई, आरोपी पति और ससुर पर मुकदमा दर्ज.

आपको बता दें की 1 साल पहले 7 मार्च 2018 को नाबालिक के पिता ने इसका इसलिए बाल विवाह कर दिया था, क्योंकि उसे अपने बेटे की शादी नाबालिक के कथित ससुराल में ही करनी थी. लिहाजा 13 साल की बालिका का उसकी उम्र से दोगुनी उम्र के हरियाणा के गांव सैम्पल के सज्जन कुमार के 25 वर्षीय बेटे राकेश से ब्याह रचा दिया गया था. 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली इस छात्रा की पढ़ाई भी छूट गई थी.

पीड़िता ने बताया की शादी के बाद उसे मारा-पीटा जाता था और कथित पति शराब के नशे में जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, मना करने पर उसके साथ मारपीट करता था. आपको बता दें कि मामला संज्ञान में आने के बाद ईटीवी भारत इस मामले को प्रमुखता से उठाया था.

चूरू. खुद के बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने वाली नाबालिग के मामले में अब पुलिस हरकत में आयी है. नाबालिग के साथ हुए अन्याय की आवाज ईटीवी भारत ने प्रमुखता से उठाई थी. मामले में अब नाबालिग के कथित पति और कथित ससुर सहित चार के खिलाफ सादुलपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

13 साल की नाबालिक के बाल विवाह मामले में सादुलपुर थाने में हरियाणा के सैम्पल गांव के आरोपी राकेश कुमार, सज्जन स्वामी,राहुल और मान्हों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. राजगढ़ पुलिस ने बालिका के बयानों के आधार पर कथित पति राकेश कुमार को दुष्कर्म का आरोपी मानते हुए आईपीसी की धारा 376(2) तथा पोक्सो की धारा5 (L) व 6 में मामला दर्ज किया है. चूरू के बालिका आश्रय गृह में रह रही पीड़िता का मेडिकल करवाया जाएगा.

चूरू: बाल विवाह के बाद नाबालिग खुद लड़ रही है अपनी लड़ाई, आरोपी पति और ससुर पर मुकदमा दर्ज.

आपको बता दें की 1 साल पहले 7 मार्च 2018 को नाबालिक के पिता ने इसका इसलिए बाल विवाह कर दिया था, क्योंकि उसे अपने बेटे की शादी नाबालिक के कथित ससुराल में ही करनी थी. लिहाजा 13 साल की बालिका का उसकी उम्र से दोगुनी उम्र के हरियाणा के गांव सैम्पल के सज्जन कुमार के 25 वर्षीय बेटे राकेश से ब्याह रचा दिया गया था. 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली इस छात्रा की पढ़ाई भी छूट गई थी.

पीड़िता ने बताया की शादी के बाद उसे मारा-पीटा जाता था और कथित पति शराब के नशे में जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, मना करने पर उसके साथ मारपीट करता था. आपको बता दें कि मामला संज्ञान में आने के बाद ईटीवी भारत इस मामले को प्रमुखता से उठाया था.

Intro:चूरू_अपने बॉल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने वाली नाबालिग के मामले में अब पुलिस हरकत में आयी है।नाबालिग के साथ हुए अन्याय की आवाज ईटीवी भारत ने प्रमुखता से उठाई थी।मामले में अब नाबालिग के कथित पति व कथित ससुर सहित चार के खिलाफ सादुलपुर थाने में मामला दर्ज हुआ है।


Body:चूरू जिले में ईटीवी भारत की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। 13 साल की नाबालिक के बाल विवाह मामले में सादुलपुर थाने में हरियाणा के सैम्पल गांव के आरोपी राकेश कुमार, सज्जन स्वामी,राहुल व मान्हों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। राजगढ़ पुलिस ने बालिका के बयानों के आधार पर कथित पति राकेश कुमार को दुष्कर्म का आरोपी मानते हुए आईपीसी की धारा 376(2) तथा पोक्सो की धारा5 (L) व 6 में मामला दर्ज किया है। चूरू के बालिका आश्रय गृह में रह रही पीड़िता का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाया जाएगा।


Conclusion:आपको बता दें की 1 साल पहले 7 मार्च 2018 को नाबालिक के पिता ने इसका इसलिए बाल विवाह कर दिया था। क्योंकि उसे अपने बेटे की शादी नाबालिक के कथित ससुराल मैं ही करनी थी। लिहाजा 13 साल की बालिका का उसकी उम्र से दोगुनी उम्र के हरियाणा के गांव सैम्पल के सज्जन कुमार के 25 वर्षीय बेटे राकेश से ब्याह रचा दिया गया था। नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली इस छात्रा की पढ़ाई भी छूट गई थी। पीड़िता ने बताया की शादी के बाद उसे मारा-पीटा जाता था। और कथित पति शराब के नशे में जबरन गलत काम करता था। मना करने पर उसे पीटा जाता था। ईटीवी भारत ने बालिका के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज प्रमुखता से उठाई थी। जिसके बाद पुलिस ने 3 दिन बाद ही सही कारवाई करते हुए राजगढ़ थाने में मामला दर्ज किया है

बाईट_नरेश निर्माण,सादुलपुर थानाधिकारी
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