चूरू. जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के गावंडे ने जिले में कोरोना एडवाइजरी की पालना करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने जिले के सभी उपखंड अधिकारियों और सभी विभागों के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों सहित मैरिज गार्डन संचालकों को कोविड-19 के मध्यनजर समस्त प्रोटोकॉल और एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित करवाने की सख्त हिदायत दी है.
प्रदीप के गावंडे ने कहा कि किसी भी विवाह संबंधित समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होने पर दोषी के खिलाफ विभिन्न प्रावधानों में कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि किसी भी विवाह समारोह की पूर्व सूचना संबंधित एसडीएम को दी जानी आवश्यक है. 100 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ नहीं होनी चाहिए.
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कार्यक्रम के दौरान सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना जरूरी है. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी सुनिश्चित करवानी है. उन्होंने कहा कि विवाह स्थल पर आने वाली भीड़ की वीडियोग्राफी आयोजक की ओर से करवाई जानी अनिवार्य रहेगी और प्रशासन की और से भी रेंडमली ऐसे विवाह स्थलों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी.
समारोह में शामिल अधिकारी पर भी गिर सकती है गाज...
जिला कलेक्टर ने जिले के सभी उपखंड अधिकारियों और समस्त विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि वे किसी शादी में शामिल होते हैं तो समारोह में 100 से अधिक लोगों की भीड़ व अन्य प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होने पर प्रशासन को इसकी सूचना दें. अगर वे किसी भी समारोह में उपस्थित होते हैं और वहां इन निर्देशों की पालना नहीं हो रही है तो वे इसकी सूचना संबंधित उपखंड अधिकारी अथवा जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 01562 251322 पर दे सकते हैं.
यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी समारोह में शामिल होने के बावजूद किसी प्रकार के प्रोटोकॉल और निर्देश उल्लंघन की जानकारी नहीं देता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.