चूरू. कोविड-19 के संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने एक बार फिर धारा-144 को आगामी आदेश तक बढ़ा दिया गया है. जिला कलेक्टर संदेश नायक ने इस संबंध में रविवार शाम को आदेश जारी कर दिया है. बता दें कि जिले में 9 मई को निषेधाज्ञा जारी की गई थी. जिसे 17 मई तक के लिए प्रभावी किया गया था. ऐसे में एक बार फिर से जिला प्रशासन ने इसे बढ़ा दिया है.
बता दें कि जिले में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है. रविवार को चूरू जिले में 13 नए पॉजिटिव मामले मिले है. 8 मई से अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 31 हो गई है. इनमें से ज्यादातर कोविड 19 के पॉजिटिव व्यक्ति चूरू में हाल ही में अन्य प्रदेशों से लौटे हैं. कोविड 19 का संक्रमण नहीं फैले, इसलिए जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर धारा 144 को बढ़ाया है.
प्रशासन अलर्ट
कोविड 19 के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. खासकर प्रवासियों से संक्रमण के खतरे को भांपते हुए जिले में संस्थागत क्वॉरेंटाइन सेंटर्स की संख्या बढ़ा दी गई है. जिले के क्वॉरेंटाइन सेंटर्स पर निगरानी के लिए कलेक्टर संदेश नायक ने दो आरएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है.
उपखंड, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर बनेगी कमेटी
जिला कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों, पंचायत समिति के विकास अधिकारियों, नगर परिषद आयुक्त और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह क्वॉरेंटाइन केंद्रों पर प्रबंध समितियों का गठन करें. यह समितियां उपखंड, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर बनेगी.
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धारा 144 की पालना करवाने के निर्देश
कलेक्टर ने उपखंड स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस को धारा 144 की पालना करवाने के निर्देश दिए हैं.