ETV Bharat / state

चूरू: कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

लॉकडाउन के दौरान खाद्य पदार्थों और जरूरी दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कालाबाजारी लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. साथ ही कलेक्टर संदेश नायक ने जिला रसद अधिकारी सुरेंद्र महला को निर्देश दिए है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को सही कीमत पर खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो.

चूरू खबर,churu news
कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
author img

By

Published : Mar 30, 2020, 6:44 PM IST

चूरू. कोरोना वायरस संक्रमण के चलते किए गए लॉकडाउन के दौरान खाद्य पदार्थों और जरूरी दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. कलेक्टर संदेश नायक ने जिला रसद अधिकारी सुरेंद्र महला को निर्देश दिए है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को सही कीमत पर खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तुएं मिले, इसके लिए सभी खुदरा विक्रेताओं की दुकानों पर वस्तुओं की मूल्य सूची चस्पा करवाई जाए. अधिक पर सामान बेचने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए. समय-समय पर दुकानों का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए है. दुकानदारों को ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंस रखने व एक मीटर की दूरी पर मार्किंग करने के निर्देश भी दिए गए है.

कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

डोर स्टेप डिलेवरी के लिए यह निर्देश डोर स्टेप डिलीवरी में काम लिए जाने वाले ई-रिक्शा, साइकिल- रिक्शा तथा ठेले पर चालक के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो और डोर स्टेप डिलीवरी के समय एक समय पर एक ही व्यक्ति को सामान बेचने के निर्देश दिए है. साथ ही किराणा, आवश्यक वस्तुएं, मेडिकल स्टोर, उचित मूल्य की दुकान, डेयरी बूथ, सब्जी-फ्रूट की दुकान और आटा चक्की के मालिकों को निर्देश दिए है कि उनकी दुकान पर एक समय पांच व्यक्ति से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहे.

पढ़ेंः लॉकडाउन के बीच धोरां री धरती की शान में गीत गाकर मनाया राजस्थान दिवस

यह निर्देश भी दिए विधिक माप विज्ञान के सहायक नियंत्रक एवं निरीक्षक को निर्देश दिए गए कि जिले में मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही अन्य डिब्बा वस्तु तथा खाद्य सामग्री एवं स्वच्छता उत्पाद के अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय न हो. इसके लिए निरीक्षण किया जाए.

चूरू. कोरोना वायरस संक्रमण के चलते किए गए लॉकडाउन के दौरान खाद्य पदार्थों और जरूरी दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. कलेक्टर संदेश नायक ने जिला रसद अधिकारी सुरेंद्र महला को निर्देश दिए है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को सही कीमत पर खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तुएं मिले, इसके लिए सभी खुदरा विक्रेताओं की दुकानों पर वस्तुओं की मूल्य सूची चस्पा करवाई जाए. अधिक पर सामान बेचने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए. समय-समय पर दुकानों का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए है. दुकानदारों को ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंस रखने व एक मीटर की दूरी पर मार्किंग करने के निर्देश भी दिए गए है.

कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

डोर स्टेप डिलेवरी के लिए यह निर्देश डोर स्टेप डिलीवरी में काम लिए जाने वाले ई-रिक्शा, साइकिल- रिक्शा तथा ठेले पर चालक के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो और डोर स्टेप डिलीवरी के समय एक समय पर एक ही व्यक्ति को सामान बेचने के निर्देश दिए है. साथ ही किराणा, आवश्यक वस्तुएं, मेडिकल स्टोर, उचित मूल्य की दुकान, डेयरी बूथ, सब्जी-फ्रूट की दुकान और आटा चक्की के मालिकों को निर्देश दिए है कि उनकी दुकान पर एक समय पांच व्यक्ति से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहे.

पढ़ेंः लॉकडाउन के बीच धोरां री धरती की शान में गीत गाकर मनाया राजस्थान दिवस

यह निर्देश भी दिए विधिक माप विज्ञान के सहायक नियंत्रक एवं निरीक्षक को निर्देश दिए गए कि जिले में मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही अन्य डिब्बा वस्तु तथा खाद्य सामग्री एवं स्वच्छता उत्पाद के अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय न हो. इसके लिए निरीक्षण किया जाए.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.