ETV Bharat / state

चूरू: महिला की हत्या के आरोप में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

सादुलपुर में महिला की हत्या के आरोप में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वितीय नीलम शर्मा ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पर आरोप था कि उसने आपसी रंजिश के चलते महिला के सिर पर लाठी मारकर हत्या कर दी थी.

आजीवन कारावास, सादुलपुर न्यूज, चूरू न्यूज, churu news, Accused sentenced
हत्या के आरोप में आजीवन कारावास
author img

By

Published : Dec 6, 2019, 11:15 PM IST

सादुलपुर (चूरू). अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वितीय नीलम शर्मा ने आपसी रंजिश के चलते चार साल पहले महिला की हत्या मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. इस मामले में आरोपी पिछले चार साल से जेल में है.

हत्या के आरोप में आजीवन कारावास

आपसी रंजिश के चलते चार साल पहले महिला की हत्या मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वितीय नीलम शर्मा ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. मामले में आरोपी पिछले चार साल से जेल में है. 20 दिसंबर 2015 को हमीरवास थाने में मामला दर्ज करवाकर बताया कि मामले में बताया कि आरोपी गांव की एक महिला को बुरी नियत से परेशान और छेड़खानी करता है. इस संबंध में महिला ने परिजनों को बताया. जिसके बाद परिजनों ने आरोपी को भला-बुरा कहा. जिसके कारण आरोपी दुश्मनी और रंजिश रखने लगा.

वहीं 19 दिसंबर 2015 को दोपहर सवा तीन बजे आरोपी ने महिला के सिर पर लाठी से हमला कर दिया. जिसके बाद आरोपी दीवार फांदकर अपने घर भाग गया. घायलावस्था में परिजन महिला को गाड़ी में लेकर सादुलपुर के सरकारी अस्पताल में पहुंचे तो महिला ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू की और चालान न्यायालय में पेश कर दिया.

यह भी पढ़ें. चूरूः दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

मामले में न्यायाधीश नीलम शर्मा द्वितीय ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों, गवाहों और सबूतों का गहन अवलोकन कर आरोपी को दोषी माना. न्यायाधीश ने धारा 449 अन्तर्गत दस साल की कठोर कारावास, दस हजार रूपए जुर्माना और तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया है. वहीं धारा 455 में सात साल की कठोर कारावास, दस हजार रूपए जुर्माना, तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. साथ ही धारा 302 में आजीवन कारावास, 50 हजार रूपए जुर्माना और छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया है. न्यायाधीश ने अपने आदेश में उक्त सभी सजाएं साथ-साथ भुगतने के आदेश दिए हैं.

सादुलपुर (चूरू). अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वितीय नीलम शर्मा ने आपसी रंजिश के चलते चार साल पहले महिला की हत्या मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. इस मामले में आरोपी पिछले चार साल से जेल में है.

हत्या के आरोप में आजीवन कारावास

आपसी रंजिश के चलते चार साल पहले महिला की हत्या मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वितीय नीलम शर्मा ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. मामले में आरोपी पिछले चार साल से जेल में है. 20 दिसंबर 2015 को हमीरवास थाने में मामला दर्ज करवाकर बताया कि मामले में बताया कि आरोपी गांव की एक महिला को बुरी नियत से परेशान और छेड़खानी करता है. इस संबंध में महिला ने परिजनों को बताया. जिसके बाद परिजनों ने आरोपी को भला-बुरा कहा. जिसके कारण आरोपी दुश्मनी और रंजिश रखने लगा.

वहीं 19 दिसंबर 2015 को दोपहर सवा तीन बजे आरोपी ने महिला के सिर पर लाठी से हमला कर दिया. जिसके बाद आरोपी दीवार फांदकर अपने घर भाग गया. घायलावस्था में परिजन महिला को गाड़ी में लेकर सादुलपुर के सरकारी अस्पताल में पहुंचे तो महिला ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू की और चालान न्यायालय में पेश कर दिया.

यह भी पढ़ें. चूरूः दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

मामले में न्यायाधीश नीलम शर्मा द्वितीय ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों, गवाहों और सबूतों का गहन अवलोकन कर आरोपी को दोषी माना. न्यायाधीश ने धारा 449 अन्तर्गत दस साल की कठोर कारावास, दस हजार रूपए जुर्माना और तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया है. वहीं धारा 455 में सात साल की कठोर कारावास, दस हजार रूपए जुर्माना, तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. साथ ही धारा 302 में आजीवन कारावास, 50 हजार रूपए जुर्माना और छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया है. न्यायाधीश ने अपने आदेश में उक्त सभी सजाएं साथ-साथ भुगतने के आदेश दिए हैं.

Intro:सादुलपुर. आपसी रंजिश के चलते चार साल पूर्व महिला की हत्या मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वितीय नीलम शर्मा ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। मामले में आरोपी गत चार वर्ष से जेल में है। प्रकरणानुसार भोजाण गांव निवासी राजकुमार ने 20 दिसंबर 2015 को हमीरवास थाने में मामला दर्ज करवाकर बताया कि वह गांव की केसानी जोहड़ी में रहता है तथा उसका भाई वीरसिंह खाटूश्यामजी में मजदूरी करता है। वीरसिंह की पत्नी केशरदेवी व बच्चे गांव भोजाण में केसानी जोहड़ी में मकान बनाकर रहते हैं। दर्ज मामले में बताया कि गांव का राजू मेघवाल गत कई दिनो से मेरे भाई वीरसिंह की पत्नी केशरदेवी को बुरी नियत से तंग परेशान और छेड़खानी करता आ रहा है तथा इस संबंध में केशर देवी ने हमें बताया तो आरोपी राजू को उलाहना दिया। जिसके कारण वह हमसे दुश्मनी और रंजिश रखने लगा। 19 दिसंबर 2015 को अपराह्न सवा तीन बजे परिवारजनो के साथ घर के आगे धूप में बैठे थे। तभी केशर देवी आरोपी राजू के ताऊ के बेटे राजवीर के घर की तरफ दूध के पैसे देने जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद बचाओ-बचाओ का शोर किया, तो हम मौके पर पहुंचे तथा आरोपी राजू को ललकारा। आरोपी ने केशरदेवी के सर पर लाठी से हमला किया था तथा बाद में दीवार फांदकर अपने घर भाग गया। घायलावस्था में केशर देवी को गाड़ी में लेकर सादुलपुर के सरकारी अस्पताल में पहुंचे तो केशर देवी ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू की तथा चालान न्यायालय में पेश कर दिया।


Body:मामले में न्यायाधीश नीलम शर्मा द्वितीय ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों, गवाहों एवं सबूतों का गहन अवलोकन कर आरोपी को दोशी माना तथा धारा 449 अन्तर्गत दस वर्ष कठोर कारावास, दस हजार रूपए जुर्माना तथा तीन माह अतिरिक्त कारावास एवं धारा 455 में सात वर्ष कठोर कारावास, दस हजार रूपए जुमार्ना, तीन माह अतिरिक्त कारावास तथा धारा 302 में आजीवन कारावास, 50 हजार रूपए जुर्माना तथा छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश ने अपने आदेश में उक्त सभी सजाएं साथ-साथ भुगताने के आदेश दिए हैं। मामले में परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट प्रीतम शर्मा तथा कपिल जागलान ने की। जबकि सरकार की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी सुनील बसेरा ने की।

Conclusion:बाईट सुनील बसेरा,अपर लोक अभियोजक
ये भोजाण केसानी जोहड़े का मामला है 20-12-2015 का राजकुमार आशाराम जाती मेघवाल निवासी भोजाण हमीरवास थाने में एक fir पेश की थी जिसमे बताया गया था की मेरी भाई वीरसिंह की पत्नी केशरदेवी की राजु मेघवाल ने लठ मारकर हत्या कर दी sho हमीरवास ने हत्या का मामला न्यायालय में चालाण पेश किया पीठासीन अधिकारी दिवतीय नीलम शर्मा ने पत्रावलियों पर साक्ष्यो गहन अवलोकन करने के बाद आरोपी राजू को आजीवन कारावास सर दण्डित किया है।



ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.