रतनगढ़ (चूरू). अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा ने गुरुवार को पुत्र वधू की हत्या के आरोप में 82 साल की सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार के अर्थ दंड से दण्डित या एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.
प्रकरण के अनुसार तहसील के गांव भरपालसर लाडखानियान में 4 सितंबर 2013 को अपने घर पर सास पार्वती कंवर(82) पत्नी जीवन सिंह राजपूत ने अपनी पुत्रवधू शुभ राठौड़ पत्नी कुलदीप सिंह राजपूत को कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी थी. अभियोजन पक्ष के अनुसार मृतका शुभ राठौड़ के पिता निहाल सिंह निवासी राजियासर मीठा, बीकानेर ने राजलदेसर थाने में आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
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जांच के बाद पार्वती कंवर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और मृतका के पति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया. मृतका के पति कुलदीप सिंह को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया गया. अभियोजन की ओर से 22 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जबकि बचाव पक्ष में 3 साक्ष्य पेश किए गए.
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा ने 55 पेज का फैसला सुनाते हुए सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक महावीर सिंह राठौड़ ने पैरवी की. एडवोकेट महावीर सिंह ने बताया कि गांव भरपालसर लाडखानियान में 4 सितंबर 2013 को अपने घर पर सास पार्वती कंवर पत्नी जीवन सिंह राजपूत ने अपनी पुत्रवधू शुभ राठौड़ पत्नी कुलदीप सिंह राजपूत को कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी थी. उन्होंने बताया कि जांच के बाद पार्वती कंवर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और मृतका के पति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया.