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चित्तौड़गढ़ः 100 से ज्यादा मेहमान होने पर विवाह स्थल संचालक पर होगी सख्त कार्रवाई

कोरोनाकाल में हो रही शादियों को देखते हुए चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर केके शर्मा ने मंगलवार को एक बैठक की. जिसमें उन्होंने वैवाहिक कार्यक्रमों की नवीनतम गाइडलाइन को लेकर विवाह स्थल संचालकों को कडे़ शब्दों में चेताया. प्रशासन गाइडलाइन को लेकर किसी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं करेगा.

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विवाह स्थल संचालक पर होगी सख्ती
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Published : Nov 24, 2020, 10:43 PM IST

चित्तौड़गढ़. जिला कलेक्टर केके शर्मा ने मंगलवार को जिला परिषद के ग्रामीण विकास अभिकरण सभागार में विवाह संबंधी आयोजन में आमंत्रित मेहमानों की संख्या को नियंत्रित किए जाने के संबंध में बैठक का आयोजन किया. इसमें जिला कलेक्टर ने वैवाहिक कार्यक्रमों की नवीनतम गाइडलाइन को लेकर मैरिज गार्डन संचालकों को कडे़ शब्दों में कहा कि प्रशासन गाइडलाइन को लेकर किसी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं करेगा. साथ ही अनियमितता को लेकर सख्त कार्रवाई और जुर्माना वसूला जाएगा.

विवाह स्थल संचालक पर होगी सख्ती

बैठक में जिला कलेक्टर ने उपस्थित वाटिका और विवाह स्थल संचालकों से विवाह संबंधी आयोजनों में आमंत्रित मेहमानों की संख्या नियंत्रित करने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि विवाह संबंधी आयोजनों के लिए गाइडलाइन्स के अनुसार मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं हो यह सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि विवाह स्थलों के बाहर 'नो मास्क-नो एन्ट्री' का बैनर लगवाए.

पढ़ेंः जालोर: नगर परिषद अधिकारियों व कार्मिकों ने ली कोरोना जागरूकता की शपथ

साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल जैसे अनिवार्य फेस मास्क, सोशल डिस्टेसिंग और हेंड सैनिटाइजर उपलब्धता की अनुपालना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि वाटिकाओं में आयोजन कर्ताओं से विवाह समारोह की वीडियोग्राफी भी करवाएं और वीडियोग्राफी की एक प्रति संबंधित थाने में जमा करवाएं. उन्होंने बताया कि कोरोना से लड़ाई में हम सभी का साथ चाहिए. तब ही हम कोरोना की जंग जीत सकेंगे.

चित्तौड़गढ़. जिला कलेक्टर केके शर्मा ने मंगलवार को जिला परिषद के ग्रामीण विकास अभिकरण सभागार में विवाह संबंधी आयोजन में आमंत्रित मेहमानों की संख्या को नियंत्रित किए जाने के संबंध में बैठक का आयोजन किया. इसमें जिला कलेक्टर ने वैवाहिक कार्यक्रमों की नवीनतम गाइडलाइन को लेकर मैरिज गार्डन संचालकों को कडे़ शब्दों में कहा कि प्रशासन गाइडलाइन को लेकर किसी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं करेगा. साथ ही अनियमितता को लेकर सख्त कार्रवाई और जुर्माना वसूला जाएगा.

विवाह स्थल संचालक पर होगी सख्ती

बैठक में जिला कलेक्टर ने उपस्थित वाटिका और विवाह स्थल संचालकों से विवाह संबंधी आयोजनों में आमंत्रित मेहमानों की संख्या नियंत्रित करने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि विवाह संबंधी आयोजनों के लिए गाइडलाइन्स के अनुसार मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं हो यह सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि विवाह स्थलों के बाहर 'नो मास्क-नो एन्ट्री' का बैनर लगवाए.

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साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल जैसे अनिवार्य फेस मास्क, सोशल डिस्टेसिंग और हेंड सैनिटाइजर उपलब्धता की अनुपालना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि वाटिकाओं में आयोजन कर्ताओं से विवाह समारोह की वीडियोग्राफी भी करवाएं और वीडियोग्राफी की एक प्रति संबंधित थाने में जमा करवाएं. उन्होंने बताया कि कोरोना से लड़ाई में हम सभी का साथ चाहिए. तब ही हम कोरोना की जंग जीत सकेंगे.

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