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चित्तौड़गढ़: एमएसपी पर खरीद के लिए तहसीलदार जारी करेंगे गिरदावरी प्रमाण पत्र

चित्तौड़गढ़ में जिला कलेक्टर केके शर्मा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. जिसमें वर्तमान में पटवारियों की ओर से अतिरिक्त पटवार मंडलों के कार्य का बहिष्कार किए जाने के कारण समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद के लिए गिरदावरी की समस्या आ रही है.

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एमएसपी पर खरीद के लिए तहसीलदार जारी करेंगे गिरदावरी प्रमाण पत्र
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Published : Mar 27, 2021, 9:41 PM IST

चित्तौड़गढ़. जिला कलेक्टर के के शर्मा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. वर्तमान में पटवारियों की ओर से अतिरिक्त पटवार मंडलों के कार्य का बहिष्कार किए जाने के कारण समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद के लिए गिरदावरी की समस्या आ रही है.

इसके दृष्टिगत सरकार कृषि विभाग की तरफ से गत वर्ष जारी गिरदावरी रिपोर्ट को प्रमाणित किए जाने के लिए कृषि पर्यवेक्षकों को अधिकृत किया गया था. किंतु सभी तहसीलों में गत वर्ष की गिरदावरी ऑनलाइन न होने के कारण और कृषकों के पास गत वर्ष की छाया प्रति उपलब्ध नहीं होने के दृष्टिगत बैठक में विचार-विमर्श पश्चात न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों, चना और गेहूं की खरीद हेतु राज्य सरकार के आदेशों के क्रम में सूचारू व्यवस्था के लिए कई निर्देश दिए गए हैं.

आदेशानुसार मूल पटवार मंडलों की वर्तमान गिरदावरी रबी संवत 2077 वर्ष 2021 संबंधित पटवारियों की ओर से जारी की जाएगी. प्रत्येक तहसीलदार अपने क्षेत्र में स्वीकृत खरीद केंद्रों, जिनमें ऑफलाइन टोकन जारी किए जाने हैं का क्षेत्र ग्राम पंचायत/पटवार मंडल वार निर्धारित करेंगे. साथ ही तहसीलदार अपनी सुविधानुसार कर्मियों की नियुक्ति कर ऑफलाइन खरीद केंद्रों के लिए टोकन जारी करने की व्यवस्था करेंगे.

पढ़ें: चित्तौड़गढ़ में कोरोना की दूसरी लहर...179 एक्टिव केस में से 83 शहर से, विभाग वार रोडमैप तैयार

साथ ही तहसीलदार अपने कार्मिक लगाकर अतिरिक्त पटवार मंडल की ई-मित्र की ओर से जारी गिरदावरी पर प्रति हस्ताक्षर करवाकर तहसील के क्रमांक और मुहर लगवाएंगे. आदेश के तहत जिन तहसीलों/क्षेत्रों में अवगत की गिरदावरी ऑनलाइन नहीं है. वहां तहसीलदार अपने कार्मिकों से गत वर्ष जारी किए गए टोकन/टोकन रजिस्टर उपलब्ध होने पर पूर्व वर्ष में जारी टोकन के अनुसार इस वर्ष गिरदावरी प्रमाण पत्र जारी करेंगे.

वहीं, टोकन रजिस्टर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में क्रय एजेंसियों से कृषक वार क्रय की गई जीन्स का रिकॉर्ड प्राप्त कर तहसीलदार तदनुरूप गत वर्ष का गिरदावरी प्रमाण पत्र जारी करेंगे. साथ ही अतिरिक्त पटवार मंडलों के लिए पी.35 के क्रमांक के स्थान पर तहसीलदार की ओर से जारी उक्त गिरदावरी प्रमाण पत्र के क्रमांक ऑनलाइन के लिए उपयोग किए जा सकेंगे.

चित्तौड़गढ़. जिला कलेक्टर के के शर्मा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. वर्तमान में पटवारियों की ओर से अतिरिक्त पटवार मंडलों के कार्य का बहिष्कार किए जाने के कारण समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद के लिए गिरदावरी की समस्या आ रही है.

इसके दृष्टिगत सरकार कृषि विभाग की तरफ से गत वर्ष जारी गिरदावरी रिपोर्ट को प्रमाणित किए जाने के लिए कृषि पर्यवेक्षकों को अधिकृत किया गया था. किंतु सभी तहसीलों में गत वर्ष की गिरदावरी ऑनलाइन न होने के कारण और कृषकों के पास गत वर्ष की छाया प्रति उपलब्ध नहीं होने के दृष्टिगत बैठक में विचार-विमर्श पश्चात न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों, चना और गेहूं की खरीद हेतु राज्य सरकार के आदेशों के क्रम में सूचारू व्यवस्था के लिए कई निर्देश दिए गए हैं.

आदेशानुसार मूल पटवार मंडलों की वर्तमान गिरदावरी रबी संवत 2077 वर्ष 2021 संबंधित पटवारियों की ओर से जारी की जाएगी. प्रत्येक तहसीलदार अपने क्षेत्र में स्वीकृत खरीद केंद्रों, जिनमें ऑफलाइन टोकन जारी किए जाने हैं का क्षेत्र ग्राम पंचायत/पटवार मंडल वार निर्धारित करेंगे. साथ ही तहसीलदार अपनी सुविधानुसार कर्मियों की नियुक्ति कर ऑफलाइन खरीद केंद्रों के लिए टोकन जारी करने की व्यवस्था करेंगे.

पढ़ें: चित्तौड़गढ़ में कोरोना की दूसरी लहर...179 एक्टिव केस में से 83 शहर से, विभाग वार रोडमैप तैयार

साथ ही तहसीलदार अपने कार्मिक लगाकर अतिरिक्त पटवार मंडल की ई-मित्र की ओर से जारी गिरदावरी पर प्रति हस्ताक्षर करवाकर तहसील के क्रमांक और मुहर लगवाएंगे. आदेश के तहत जिन तहसीलों/क्षेत्रों में अवगत की गिरदावरी ऑनलाइन नहीं है. वहां तहसीलदार अपने कार्मिकों से गत वर्ष जारी किए गए टोकन/टोकन रजिस्टर उपलब्ध होने पर पूर्व वर्ष में जारी टोकन के अनुसार इस वर्ष गिरदावरी प्रमाण पत्र जारी करेंगे.

वहीं, टोकन रजिस्टर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में क्रय एजेंसियों से कृषक वार क्रय की गई जीन्स का रिकॉर्ड प्राप्त कर तहसीलदार तदनुरूप गत वर्ष का गिरदावरी प्रमाण पत्र जारी करेंगे. साथ ही अतिरिक्त पटवार मंडलों के लिए पी.35 के क्रमांक के स्थान पर तहसीलदार की ओर से जारी उक्त गिरदावरी प्रमाण पत्र के क्रमांक ऑनलाइन के लिए उपयोग किए जा सकेंगे.

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