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5 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - child rape

चित्तौड़गढ़ शहर की एक बस्ती में आरोपी ने 2019 में 5 साल की मासूम को हवस का शिकार बनाया था. इस मामले में सुनवाई अंजाम तक पहुंची और पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास का सजा सुनाई.

दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा
दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा
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Published : Aug 27, 2021, 8:06 PM IST

चित्तौड़गढ़. शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में करीब दो वर्ष पूर्व पांच साल की मासूम के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसे जुर्माने से भी दंडित किया है.

पॉक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ के विशिष्ठ लोक अभियोजक शोभालाल जाट ने बताया कि 8 सितंबर 2019 को चित्तौड़गढ़ शहर एक बस्ती निवासी प्रार्थिया ने कोतवाली थाने में एक रिपोर्ट दी थी. इसमें बताया कि उसने अपनी पांच साल की पुत्री को माचिस और दूध लेने के लिए पास में ही स्थित दुकान पर भेजा था. जब पुत्री आधे घण्टे तक नहीं आई तो वह तलाश में निकली.

पढ़ें- राजस्थान और दिल्ली में अगले महीने से खुल सकते हैं स्कूल, जानिए क्या हैं नए अपडेट

इस दौरान बालिका झाड़ियों की तरफ से रोती हुई आई. उसके कपड़ों पर रक्त लगा हुआ था. प्रार्थिया ने उसे विश्वास में लेकर पूछा तो पुत्री ने बताया कि एक व्यक्ति उसे झाड़ियों में ले गया और दुष्कर्म किया. प्रार्थिया की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की. इस मामले में कच्ची बस्ती निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया और पॉक्सो न्यायालय चित्तौड़गढ़ में चालान पेश किया गया.

प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाह और 30 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए. मामले में पॉक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ के न्यायाधीश ने शुक्रवार को सभी पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा 29 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई.

चित्तौड़गढ़. शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में करीब दो वर्ष पूर्व पांच साल की मासूम के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसे जुर्माने से भी दंडित किया है.

पॉक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ के विशिष्ठ लोक अभियोजक शोभालाल जाट ने बताया कि 8 सितंबर 2019 को चित्तौड़गढ़ शहर एक बस्ती निवासी प्रार्थिया ने कोतवाली थाने में एक रिपोर्ट दी थी. इसमें बताया कि उसने अपनी पांच साल की पुत्री को माचिस और दूध लेने के लिए पास में ही स्थित दुकान पर भेजा था. जब पुत्री आधे घण्टे तक नहीं आई तो वह तलाश में निकली.

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इस दौरान बालिका झाड़ियों की तरफ से रोती हुई आई. उसके कपड़ों पर रक्त लगा हुआ था. प्रार्थिया ने उसे विश्वास में लेकर पूछा तो पुत्री ने बताया कि एक व्यक्ति उसे झाड़ियों में ले गया और दुष्कर्म किया. प्रार्थिया की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की. इस मामले में कच्ची बस्ती निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया और पॉक्सो न्यायालय चित्तौड़गढ़ में चालान पेश किया गया.

प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाह और 30 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए. मामले में पॉक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ के न्यायाधीश ने शुक्रवार को सभी पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा 29 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई.

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