चित्तौड़गढ़. पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को 5 साल पुराने मामले में एक (sentenced the accused of raping a minor ) आरोपी को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.
पॉक्सो न्यायालय के लोक अभियोजक शोभालाल जाट ने बताया कि 15 मई 2017 को शौच करने गई नाबालिग को सुरखंड गांव के शंभूलाल ने जबरन कार में डालकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. इस संबंध में पीड़िता के पिता ने भादसोड़ा थाने में 16 मई 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई. इस पर पुलिस ने आरोपी शंभूलाल के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाहों के बयान और 19 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए. मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को आईपीसी की धारा 363 के तहत अभियुक्त शंभूलाल को 5 साल का कठोर कारावास और 5 हजार जुर्माना की सजा सुनाई. इसी प्रकार धारा 366 के तहत 7 साल कठोर कारावास और 10 हजार रूपये जुर्माना एवं पॉक्सो (Chittorgarh POCSO Court sentenced the accused) अधिनियम के तहत 20 साल कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है.
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