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दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 1 लाख 30 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा 1 लाख 30 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, भगाकर ले गया था गुजरात नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 21, 2023, 11:03 PM IST

बूंदी. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सलीम बदर ने नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामला बूंदी के लाखेरी क्षेत्र का है, जहां आरोपी पीड़िता को घर से भगाकर गुजरात के बड़ोदरा ले गया था.

दोषी को 20 साल की सजा : विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने बताया कि दिनेश कुमार निवासी नयापुरा लाखेरी को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 1 लाख 30 हजार रुपए का जुर्माने से दण्डित किया है. मामला 28 मार्च 2023 का है, पीड़िता के पिता ने लाखेरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें बताया था कि वह खाना बनाने का काम करता है, और घटना के दिन वह रात को इंदरगढ़ माताजी के भंडारे में खाना बनाने के लिए गया हुआ था. रात को उसकी पत्नी, बेटी और अन्य बच्चे खाना खाकर सो गए. रात के करीब 2 बजे उसकी बेटी घर से बिना बताए कहीं चली गई. उसकी पत्नी ने उसे फोन करके बताया कि बेटी घर पर नहीं है. आसपास तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं लगा. उसने रिश्तेदारों को फोन करके पूछताछ की तो कुछ भी पता नहीं चला.

इसे भी पढ़ें-नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, अजमेर की पॉस्को एक्ट कोर्ट ने सुनाई सजा

पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पीड़िता को डिटेन करने पर उसने बताया कि दिनेश कुमार उसे लाखेरी स्टेशन से बड़ोदरा गुजरात लेकर गया था, जहां उसके साथ बलात्कार किया. इसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया था. इस मामले में मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिनेश कुमार को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास के साथ 1 लाख 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने 15 गवाह और 20 दस्तावेज पेश किए थे.

बूंदी. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सलीम बदर ने नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामला बूंदी के लाखेरी क्षेत्र का है, जहां आरोपी पीड़िता को घर से भगाकर गुजरात के बड़ोदरा ले गया था.

दोषी को 20 साल की सजा : विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने बताया कि दिनेश कुमार निवासी नयापुरा लाखेरी को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 1 लाख 30 हजार रुपए का जुर्माने से दण्डित किया है. मामला 28 मार्च 2023 का है, पीड़िता के पिता ने लाखेरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें बताया था कि वह खाना बनाने का काम करता है, और घटना के दिन वह रात को इंदरगढ़ माताजी के भंडारे में खाना बनाने के लिए गया हुआ था. रात को उसकी पत्नी, बेटी और अन्य बच्चे खाना खाकर सो गए. रात के करीब 2 बजे उसकी बेटी घर से बिना बताए कहीं चली गई. उसकी पत्नी ने उसे फोन करके बताया कि बेटी घर पर नहीं है. आसपास तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं लगा. उसने रिश्तेदारों को फोन करके पूछताछ की तो कुछ भी पता नहीं चला.

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पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पीड़िता को डिटेन करने पर उसने बताया कि दिनेश कुमार उसे लाखेरी स्टेशन से बड़ोदरा गुजरात लेकर गया था, जहां उसके साथ बलात्कार किया. इसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया था. इस मामले में मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिनेश कुमार को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास के साथ 1 लाख 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने 15 गवाह और 20 दस्तावेज पेश किए थे.

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