बूंदी. नैनवां नगर पालिका प्रशासन की ओर से नियम विरुद्ध सरकारी भूमि का पट्टा जारी करने के मामले में नया मोड़ आ गया है. पालिका ने बैक डेट में जारी किए गए पट्टे अब निरस्त कर दिये हैं. पालिका प्रशासन की ओर से कहीं ना कहीं पट्टे जारी करने में नियमों की अनदेखी व भ्रष्टाचार की आशंका जताई जा रही है.
जानकारी के अनुसार, नैनवा नगर पालिका प्रशासन की ओर से 16 जनवरी की बैक डेट में आठ पट्टे निरस्त किए गए. वहीं, इससे पहले राजस्व की बेस कीमती भूमि पर नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के मामले को लेकर तहसीलदार अब्दुल हफीज ने 91 के नोटिस जारी कर बेदखली के आदेश दिए थे. साथ ही, कृषि मंडी स्टेट हाईवे 34 नगर रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की थी, जबकि पालिका प्रशासन ने पहले उक्त स्थान पर नियमानुसार पट्टे जारी करने की जानकारी दी. अगर पट्टे नियम अनुसार जारी किए गए थे तो आखिर पट्टे निरस्त करने की कार्रवाई क्यों की गई. इसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं.
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गैर आबादी क्षेत्र में भी पट्टे किए थे जारी : उक्त प्रकरण आम जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है कि पालिका प्रशासन ने नियमानुसार आबादी क्षेत्र में 20-30 वर्षों से निवास कर रहे अधिकांश लोगों को विभिन्न नियमों का हवाला देकर पट्टे जारी नहीं किए. इसके विपरीत गैर आबादी क्षेत्र में पट्टे जारी करने का मामला सामने आया है. जनता का कहना है कि पालिका प्रशासन की ओर से प्रशासन 'शहरों के संग' विशेष अभियान के तहत सैकड़ों पट्टे जारी किए गए, जिनमें से शायद अधिकांश पट्टे नियम विरुद्ध जारी किए हो. उनकी भी जांच होनी चाहिए, ताकि आम जनता को राहत और भू-माफियाओं को सबक मिल सके.
तहसीलदार ने कही ये बात : इस संदर्भ में जानकारी देते हुए तहसीलदार अब्दुल हफीज ने बताया कि राजस्व विभाग के समक्ष राजस्व विभाग की बेश कीमती चक भूमि पर अतिक्रमण, निर्माण व पालिका प्रशासन की ओर से नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने का मामला सामने आया है, जिसकी जांच करते हुए पाया गया कि उक्त पट्टे गलत जारी किए गए हैं. साथ ही निर्माण अवैध है, जिस पर राजस्व विभाग की ओर से 91 की कार्यवाही करते हुए 101 नोटिस जारी किए गए हैं. इसी क्रम में खसरा संख्या 1026 पर व्याप्त अवैध अतिक्रमण को हटाया गया. साथ ही, उक्त मामले में उच्च अधिकारियों की दिशा निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.