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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा

पॉक्सो कोर्ट ने 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के 4 आरोपियों 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कुल 350000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

imprisonment to accused of raping minor
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 19, 2023, 9:43 PM IST

बूंदी. पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के 4 आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए कुल 350000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने बताया कि पॉक्सो क्रम संख्या-2 के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने निर्णय सुनाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए सभी आको 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कुल 350000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

बाल कल्याण सिमति ने दर्ज करवाया था मामला : मामले में 17 नवंबर 2022 को बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष थाना लाखेरी में रिपोर्ट देते हुए बताया था कि पीड़िता को चाइल्ड लाइन की सदस्यों ने 10 नवंबर 2022 को खुला आश्रय गृह में दाखिल करवाया था. यहां काउंसलिंग के दौरान पीड़िता ने बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष को 4 आरोपियों का नाम बताते हुए दुष्कर्म की बात बताई. इस पर थाना लाखेरी ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता से पूछताछ करने के बाद अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया.

ये भी पढे़ं. नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा

ये भी पढ़ें. 5 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश पर अभियुक्त को 10 साल की कैद

पॉक्सो क्रम संख्या-2 में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए सभी आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास और कुल 350000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने 17 गवाह और 41 दस्तावेज पेश किए थे.

बूंदी. पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के 4 आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए कुल 350000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने बताया कि पॉक्सो क्रम संख्या-2 के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने निर्णय सुनाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए सभी आको 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कुल 350000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

बाल कल्याण सिमति ने दर्ज करवाया था मामला : मामले में 17 नवंबर 2022 को बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष थाना लाखेरी में रिपोर्ट देते हुए बताया था कि पीड़िता को चाइल्ड लाइन की सदस्यों ने 10 नवंबर 2022 को खुला आश्रय गृह में दाखिल करवाया था. यहां काउंसलिंग के दौरान पीड़िता ने बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष को 4 आरोपियों का नाम बताते हुए दुष्कर्म की बात बताई. इस पर थाना लाखेरी ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता से पूछताछ करने के बाद अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया.

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पॉक्सो क्रम संख्या-2 में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए सभी आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास और कुल 350000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने 17 गवाह और 41 दस्तावेज पेश किए थे.

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