बूंदी. जिले के पॉक्सो कोर्ट-2 ने दो नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माना लगाया है. बुधवार को आरोपी को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया. जहां अभियोजन पक्ष की ओर से वशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर मेघवाल ने पैरवी करते हुए 13 गवाह, 20 दस्तावेज पेश किए. जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.
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वशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर मेघवाल ने बताया कि वर्ष 2019 में पीड़िता के पिता ने थाने में पेश होकर एक रिपोर्ट दी थी कि उसकी दो बालिकाओं के साथ पास में रहने वाले एक व्यक्ति ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है. इस पर डाबी थाना पुलिस ने पीड़िताओं का मेडिकल करवाकर मामले की जांच की ओर आरोपी की तलाश शुरू की. लोक अभियोजक महावीर मेघवाल ने बताया कि घटना के वक्त दोनों बालिकाएं आपस में घर के बाहर खेल रही थी. आरोपी पूर्व में पीड़िताओं के घर पर किराए से रहता था और चॉकलेट देने के बहाने दोनों नाबालिगों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा
पॉक्सो कोर्ट में बुधवार को एक आरोपी को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 10 साल की सजा और 90 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. आरोपी के खिलाफ पीड़ित पक्ष की ओर से साल 2019 में शहर के मथुरा गेट थाना में मामला दर्ज करवाया गया था. आरोपी पर पीड़ित को बहला-फुसला कर दुष्कर्म करने का आरोप था.