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चचेरी बहन से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना - Accused of rape accused

सवाई माधोपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है.

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चचेरी बहन से दुष्कर्म
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Published : Apr 9, 2021, 4:45 PM IST

सवाई माधोपुर. विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है. मामला बौंली थाना एरिया का है.

विशिष्ट लोक अभियोजक, अनिल कुमार जैन का बयान...

विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया, नाबालिग चेचेरी बहन से दुष्कर्म कर गर्भवती करने के आरोपी महावीर पुत्र सुरजमल बैरवा, निवासी थाना बौंली को न्यायालय पॉक्सो ने दोष सिद्ध करार दिया है. न्यायालय ने आरोपी को धारा- 376 (3) आईपीसी के तहत बीस साल की कठोर कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. इस संबंध में बौंली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

यह भी पढ़ें: बूंदी: नाबालिग से दरिंदगी के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

आरोपी को 20 साल की सजा

पॉक्सो कोर्ट- 1 ने दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया है. साल 2020 में आरोपी विष्णु पुत्र बजरंग लाल बैरवा ने देर रात में नाबालिग बालिका को घर से उठाकर उसके साथ ज्यादती की और चिल्लाहट होने पर परिवारजनों ने देखा तो आरोपी पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर ज्यादती कर रहा था. लोगों ने रोकने की कोशिश की तो आरोपी मौके से फरार हो गया. बाद में आरोपी ने पीड़िता और परिवार को सोशल मीडिया पर उसका अश्लील वीडियो डालने की धमकी दी.

सवाई माधोपुर. विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है. मामला बौंली थाना एरिया का है.

विशिष्ट लोक अभियोजक, अनिल कुमार जैन का बयान...

विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया, नाबालिग चेचेरी बहन से दुष्कर्म कर गर्भवती करने के आरोपी महावीर पुत्र सुरजमल बैरवा, निवासी थाना बौंली को न्यायालय पॉक्सो ने दोष सिद्ध करार दिया है. न्यायालय ने आरोपी को धारा- 376 (3) आईपीसी के तहत बीस साल की कठोर कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. इस संबंध में बौंली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

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आरोपी को 20 साल की सजा

पॉक्सो कोर्ट- 1 ने दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया है. साल 2020 में आरोपी विष्णु पुत्र बजरंग लाल बैरवा ने देर रात में नाबालिग बालिका को घर से उठाकर उसके साथ ज्यादती की और चिल्लाहट होने पर परिवारजनों ने देखा तो आरोपी पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर ज्यादती कर रहा था. लोगों ने रोकने की कोशिश की तो आरोपी मौके से फरार हो गया. बाद में आरोपी ने पीड़िता और परिवार को सोशल मीडिया पर उसका अश्लील वीडियो डालने की धमकी दी.

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