बूंदी. जिले में विशिष्ट न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत मंगलवार को एक शख्स को 7 साल की सजा के साथ ही 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. युवक पर 15 साल की लड़की को बहला फुसला कर दुष्कर्म करने का आरोप था.
बता दें, वारदात की रिपोर्ट पीड़ित के पिता ने कापरेन थाना में दी थी. जिसमें पीड़ित की दस्तियाबी के बाद उसके द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया. उसके बाद पीड़ित का मेडिकल परीक्षण किया गया जिसमें पीड़ित गर्भवती पाई गई थी.
इस मामले में मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने अपने बयान दिए थे. पीड़िता ने बताया था कि आरोपी ने उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं, आरोप पत्र दाखिल करने के बाद पीड़िता ने दुष्कर्म पीड़ित होने के आधार पर विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रतिकर प्राप्ति के लिए आवेदन किया जिसे प्राधिकरण द्वारा मंजूर कर एक लाख 25 हजार रुपए मुआवजा देने की अनुशंसा की.
वहीं, मामले में आरोप सिद्ध होने पर पीड़िता फिर तारीख पेशी में न्यायालय में उपस्थित होकर पीड़िता अपने पूर्व बयान से मुकरते हुए पक्षदोर्ही हो गयी. न्यायालय के द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी सबूत और मौखिक साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया. क्योंकि पहले पीड़िता ने बयांन दिए फिर समझौता करके अपने बयांन को पलट दिया. लेकिन, कोर्ट ने पूर्व बयानों को साक्षी माना और आरोपी को सजा सुनाई.
लोक अभियोजक भूपेंद्र सहाय सक्सेना ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह पेश किए गए और 28 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए. जहां कोर्ट ने मंगलवार फैसला सुनाया है. आरोपी को बूंदी जेल से कोर्ट में लाया गया जहां कोर्ट ने फैसला सुनाया है.