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बूंदी में गवाह पर हमला करने का मामला: ADJ कोर्ट ने 6 दोषियों को सुनाई 10 -10 साल के कठोर कारावास की सजा - कठोर सजा

बूंदी में गवाह पर हमले के मामले में ADJ कोर्ट ने 6 दोषियों को सजा सुनाई है. ये मामला साल 2012 का है.

बूंदी में एडीजे कोर्ट नंबर-1
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Published : Mar 29, 2019, 11:47 AM IST


बूंदी. एडीजे कोर्ट नंबर-1 ने गवाह पर हमला करने वाले छह दोषियों को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही मामले के एक आरोपी को बरी कर दिया है है. गवाह पर हमला करने का ये मामला साल 2012 का है.

एक मामले में गगन शर्मा नाम के युवक ने आरोपी बब्बू कसाई और रिंकू के खिलाफ बूंदी एडीजे कोर्ट में गवाही दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया था. इसके बाद बब्बू कसाई और रिंकू ने योजना बनाकर शहर के सेठ जी का चौक से गगन शर्मा को बंधक बनाया और बूंदी शहर के सब्जी मंडी लेकर आ गए. यहां सभी आरोपियों ने सरिए, लाठी और डंडों से गगन शर्मा को बुरी तरह से मारा. उसे अधमरा कर मौके से फरार हो गए.

सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस ने पीड़ित गगन शर्मा को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था. इसके बाद पीड़ित गगन शर्मा ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

बूंदी में गवाह पर हमले के मामले में ADJ कोर्ट ने 6 दोषियों को सुनाई सजा

सालों तक अंडर ट्रायल चले मामले में आरोपी बब्बू कसाई, रिंकू, भज्जी, सानू , आशिक, डीग्गी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही 2000 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया. वहीं, आरोपी शेर खान को दोषमुक्त कर दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 17 गवाह और 25 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे.

जैसे ही सजा सुनाई गई, वैसे ही दोषियों का परिवार बूंदी कोर्ट में पहुंच गया. बता दें कि ये सभी दोषी अन्य संगीन मामलों में भी आरोपी हैं. इनमें से दो शहर के हिस्ट्रीशीटर हैं.


बूंदी. एडीजे कोर्ट नंबर-1 ने गवाह पर हमला करने वाले छह दोषियों को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही मामले के एक आरोपी को बरी कर दिया है है. गवाह पर हमला करने का ये मामला साल 2012 का है.

एक मामले में गगन शर्मा नाम के युवक ने आरोपी बब्बू कसाई और रिंकू के खिलाफ बूंदी एडीजे कोर्ट में गवाही दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया था. इसके बाद बब्बू कसाई और रिंकू ने योजना बनाकर शहर के सेठ जी का चौक से गगन शर्मा को बंधक बनाया और बूंदी शहर के सब्जी मंडी लेकर आ गए. यहां सभी आरोपियों ने सरिए, लाठी और डंडों से गगन शर्मा को बुरी तरह से मारा. उसे अधमरा कर मौके से फरार हो गए.

सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस ने पीड़ित गगन शर्मा को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था. इसके बाद पीड़ित गगन शर्मा ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

बूंदी में गवाह पर हमले के मामले में ADJ कोर्ट ने 6 दोषियों को सुनाई सजा

सालों तक अंडर ट्रायल चले मामले में आरोपी बब्बू कसाई, रिंकू, भज्जी, सानू , आशिक, डीग्गी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही 2000 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया. वहीं, आरोपी शेर खान को दोषमुक्त कर दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 17 गवाह और 25 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे.

जैसे ही सजा सुनाई गई, वैसे ही दोषियों का परिवार बूंदी कोर्ट में पहुंच गया. बता दें कि ये सभी दोषी अन्य संगीन मामलों में भी आरोपी हैं. इनमें से दो शहर के हिस्ट्रीशीटर हैं.

Intro:बूंदी में एडीजे कोर्ट नंबर 1 ने आज गवाह पर हमला करने वाले छह आरोपियों को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और एक आरोपी को बरी किया है । आपको बता दें कि वर्ष 2012 में गगन शर्मा नामक युवक पर इन सभी आरोपियों ने कोर्ट में गवाही देने के लिए हमला किया था जहां आज अभियोजन पक्ष की ओर से आज कोर्ट में 17 गवाह 25 दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया जहां कोर्ट ने छह आरोपियों को 10 साल का कठोर कारावास व 2000 हजार का आर्थिक दंड लगाया है ।




Body:जानकारी के अनुसार पीड़ित गगन शर्मा ने आरोपी बब्बू कसाई वर रिंकू के खिलाफ बूंदी एडीजे कोर्ट में गवाही दी थी और आरोपियों को दोषी करार दिया था आरोपियों को यह बात नागवार साबित हुई तो आरोपियों ने योजना बनाकर वर्ष 2012 में सेठ जी का चौक से गगन शर्मा को बंधक बनाया और बूंदी शहर के सब्जी मंडी लेकर आ गए जहां सभी आरोपियों ने सरिए लाठी डंडों से गगन शर्मा को बुरी तरह से मारा वह अधमरा कर दिया और मौके से फरार हो गए । सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया जहां पूरे मामले की जानकारी पीड़ित ने पुलिस को दी इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की ।


Conclusion:8 सालों तक अंडर ट्रायल चले मामले में आरोपी बब्बू कसाई, रिंकू ,भज्जी ,सानू ,आशिक ,डीग्गी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है वह आरोपी शेर खान को दोषमुक्त कर दिया । जैसे ही सजा हुई तो आरोपियों का परिवार बूंदी कोर्ट में पहुंचा जहां भारी संख्या में उनकी गहमागहमी हो गई । जिन्हें पुलिस ने दूर किया । आपको बता दें कि यह सभी आरोपी अन्य संगीन मामलों में भी वारदात को अंजाम दे चुके हैं इनमें से दो आरोपी शहर के हिस्ट्रीशीटर है ।

बाईट :- पृथवी सिंह , एडीपी बूंदी
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