बीकानेर. प्रदेश की गैर सरकारी और सरकारी स्कूलों में 22 अप्रैल से 6 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है. शिक्षा निदेशक स्वामी ने बुधवार को इसके आदेश जारी किए हैं.
हालांकि ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ ही कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे शिक्षकों को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद ही ग्रीष्मकालीन अवकाश के उपभोग की अनुमति मिल सकेगी.
इसके अलावा ग्रीष्मकालीन अवकाश के बावजूद भी सभी शिक्षकों को अलर्ट मोड में रहने और आपात परिस्थितियों में जिला प्रशासन की ओर से दिए गए कार्य की पालना के निर्देश भी दिए गए हैं. जारी आदेशों में साफ कहा गया है कि कोरोना ड्यूटी वाले शिक्षकों को राजस्थान सेवा नियम के तहत सक्षम अधिकारी के सत्यापन के बाद उपार्जित अवकाश भी देय होगा.
पुरानी व्यवस्था में मिलेगा 45 दिन का अवकाश
दरअसल पिछले सालों में सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश में करीब 45 दिन अवकाश मिलता था. लेकिन 22 जून को योग दिवस के आयोजन के बाद पिछले सालों में 11 मई से 19 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहता था. ऐसे में इस बार 11 मई से होने वाले अवकाश को 22 अप्रैल से कर दिया गया है. वहीं, 19 जून से खुलने वाली स्कूलों को इस बार 7 जून से ही खोलने के आदेश किए गए हैं.