बीकानेर. लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुमित गोदारा ने ऊर्जा प्लांट उद्योगों में बाहरी श्रमिकों को कार्य पर लिए जाने के मामले में सवाल पूछा. बीकानेर जिले में स्थापित लूकरणसर और कोलायत विधानसभा क्षेत्र में नए स्थापित हो रहे सौर ऊर्जा प्लांट उद्योगों में स्थानीय युवाओं के स्थान पर बाहरी श्रमिकों को कार्य पर लिया जाने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने को लेकर बात की. इस पर विधायक गोदारा ने सवाल किया कि सरकार ऐसे उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है.
प्रश्न के जवाब में उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा ने बताया कि राज्य में उद्योगपतियों को निवेश हेतु प्रोत्साहित करने एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना- 2019 प्रभावी है, जिसकी कार्यावधि 31 मार्च 2026 तक है. इस योजना को राजस्थान की फ़लेगशिप योजनाओं में सम्मिलित किया गया है. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत रोजगार सृजन अनुदान श्रमिकों के ईपीएफ/ईएसआई के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50 प्रतिशत पुनर्भरण (7वर्षो के लिए) प्रदान किया जाता है.
उक्त योजनान्तर्गत स्थानीय कार्मिक/मजदूर (राजस्थान में अधिवासित) को नियोजित किये जाने पर श्रमिकों के ईपीएफ/ईएसआई के नियेक्ता के अंशदान का न्यूनतम 75 प्रतिशत पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है. उद्योग मंत्री ने कहा कि बीकानेर जिले में स्थापित उद्योग और लूणकरणसर एवं कोलायत विधानसभा क्षेत्र में नए स्थापित हो रहे सौर ऊर्जा प्लांट उद्योग में स्थानीय युवाओं को को नकारे जाने व बाहरी श्रमिकों को कार्य पर लिए जाने की शिकायत अभी तक कोई मिली नहीं है और इस पर सरकार कमेटी का गठन भी करने का विचार करेगी जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके.
विधायक सुमित गोदारा के सवाल पर जवाब देते हुए उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा ने बताया कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता में है. विधायक ने कहा कि जिन किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई है वे अपने क्षेत्र में दूसरे बाहरी लोगों को काम करते हुए देख कर खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और सरकार को इस बारे में निर्णय लेना चाहिए