भीलवाड़ा. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में हर आदमी को अपनी छत मिले, सरकार का यह लक्ष्य है. ये पंचवर्षीय योजना मार्च 21 में बंद हो जाएगी. जिसको लेकर भीलवाड़ा के मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष ने अपील करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री की इस योजना के तहत जिसके छत नहीं है उनको इस योजना का लाभ लेना चाहिए, जिससे प्रधानमंत्री का सपना भी पूरा हो सकता है.
प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम लेकर आए थे. इस योजना की शुरुआत साल 2017 से हुई, जहां इस योजना पर विराम इस वितीय वर्ष मार्च 2021 में लग जाएगा. जहां भीलवाड़ा में मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष अनिल मान सिंहगा ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जिन्होंने नहीं लिया है, वह इस समय ले लें, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष यानी मार्च 2021 में इस योजना पर विराम लग जाएगा. यह बहुत अच्छी योजना है. अगर कोई भी व्यक्ति 12 से 15 लाख का मकान लेता है तो उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख 67 हजार का अनुदान मिलता है.
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अनिल मान सिंहगा ने कहा कि सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि जिन्होंने भी अभी तक मकान नहीं लिया है, वह 31 मार्च तक कहीं पर भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अप्रूव्ड कॉलोनी है, उसमें बुकिंग करवा लें. भीलवाड़ा में भी शारदा ग्रुप की ओर से चार कॉलोनिया अप्रूड है. इस योजना से लाभ मिल सकता है.
अगर कोई भी व्यक्ति निजी रूप से मकान बनाता है तो उनको 32 प्रकार की एजेंसियों को मिलाने पर एक मकान का निर्माण कर सकता है. अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उस योजना का लाभ लेते हैं तो प्रधानमंत्री का जो सपना था हर व्यक्ति को अपनी छत मिले वह पूरा हो सकता है.
प्रधानमंत्री आवास योजना...
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार खुद के घर का सपना देखनेवालों को सब्सिडी मुहैया कराती है. लाभार्थियों को 2.67 लाख रुपये की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के तहत मिलती है. सरकार का एक ही लक्ष्य है कि सबके सिर पर एक छत हो.
लाभार्थी दो माध्यम से PMAY स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं:
- ऑनलाइन
ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए व्यक्ति स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकता है. अप्लाई करने के लिए उनके पास मान्य आधार कार्ड होना चाहिए.
- ऑफलाइन
लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से उपलब्ध फॉर्म भरकर स्कीम के लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकता है. इन फार्म का मूल्य रु. 25+ GST है.
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निम्न व्यक्ति और परिवार इस स्कीम के लिए पात्र हैं:
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – रु. 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- निम्न आय वर्ग (LIG) – रु. 3 लाख से रु. 6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- मध्यम आय वर्ग I (MIG I) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- मध्यम आय वर्ग II (MIG II) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- महिलाएं जो EWS और LIG कैटेगरी से संबंधित हैं.
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित के लोग
इसके लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं...
- PMAY-G का आवेदन फॉर्म
- आय प्रमाण पत्र
- आधार, पैन, वोटर आई कार्ड जैसे पहचान का प्रमाण
- पते का सबूत
- बैंक स्टेटमेंट
- कारोबारी के मामले में कारोबार की प्रकृति, वित्तीय स्टेटमेंट
- कंस्ट्रक्शन प्लान
- कंस्ट्रक्शन की लागत का सर्टिफिकेट
- वैल्युअर का सर्टिफिकेट
- बिल्डर या डेवलपर से किया गया एग्रीमेंट
- संपत्ति आवंटन का प्रमाण