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भीलवाड़ा: अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना

भीलवाड़ा में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला हुआ था. जिसको लेकर शुक्रवार को इस मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार 500 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.

दुष्कर्मी को 10 साल की सुनाई सजा, Minor victim, भीलवाड़ा की खबर
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Published : Oct 11, 2019, 9:45 PM IST

भीलवाड़ा. जिले के करेड़ा थाना क्षेत्र में 2 साल पूर्व नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई. न्यायाधीश ने सजा के साथ दोषी पर 20 हजार 500 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया. बता दें कि दोषी युवक ने 2 साल पहले नाबालिग को चाकू की नोक पर अपहरण करके बांसवाड़ा ले जाकर दुष्कर्म किया था.

दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

करेड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग पीड़िता को 6 जुलाई 2017 को खेत से घर आते समय अजीतपुरा गांव निवासी रमेश भील चाकू की नोक पर अपहरण करके बांसवाड़ा ले गया. वहां ले जाकर उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. वहीं, पीड़िता के पिता ने इस आशय में करेड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया. जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया. जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई.

पढ़ें- TN के मामल्लापुरम में शी जिनपिंग और पीएम मोदी की ऐतिहासिक भेंट

वहीं, पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए रमेश भील को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. जिसमें शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

भीलवाड़ा. जिले के करेड़ा थाना क्षेत्र में 2 साल पूर्व नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई. न्यायाधीश ने सजा के साथ दोषी पर 20 हजार 500 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया. बता दें कि दोषी युवक ने 2 साल पहले नाबालिग को चाकू की नोक पर अपहरण करके बांसवाड़ा ले जाकर दुष्कर्म किया था.

दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

करेड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग पीड़िता को 6 जुलाई 2017 को खेत से घर आते समय अजीतपुरा गांव निवासी रमेश भील चाकू की नोक पर अपहरण करके बांसवाड़ा ले गया. वहां ले जाकर उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. वहीं, पीड़िता के पिता ने इस आशय में करेड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया. जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया. जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई.

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वहीं, पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए रमेश भील को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. जिसमें शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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भीलवाड़ा - भीलवाड़ा के करेड़ा थाना क्षेत्र में 2 साल पूर्व नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई । न्यायाधीश ने सजा के साथ ही दोषी पर 20 हजार 500 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया । दोषी युवक ने 2 साल पहले नाबालिग को चाकू की नोक पर अपहरण करके बांसवाड़ा ले जाकर दुष्कर्म किया था ।


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करेड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग पीड़िता को 6 जुलाई 2017 को खेत से घर आते समय अजीतपुरा गांव निवासी रमेश भील चाकू की नोक पर अपहरण करके बांसवाड़ा ले गया । वहां ले जाकर उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया । पीड़िता के पिता ने इस आशय में करेड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया । पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया । जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई । इस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए रमेश भील को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। जिसमे आज शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।





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