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भीलवाड़ा : मासूम से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी मामा को10 के लिए भेजा सलाखों के पीछे - misdeeds

बहुचर्चित मासूम भांजी से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दुष्कर्मी मामा को 10 साल के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया है. नाबालिक भांजी से दुष्कर्म करने वाले मामा को भीलवाड़ा विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो दो ने 10 वर्ष की सजा के साथ तीन हजार के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है.

आरोपी माम को कोर्ट ने सुनाई सजा
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Published : Mar 6, 2019, 5:55 PM IST

भीलवाड़ा. जिले के बहुचर्चित मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. भीलवाड़ा न्यायधीश पॉक्सो दो ने दुष्कर्मी मामा को 10 साल की सजा के साथ तीन हजार के आर्थिक दंड से दण्डित किया है. बता दें कि दुष्कर्मी ने अपनी भांजी के अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर दो वर्ष तक दुष्कर्म किया था.

जानकारी के अनुसार, प्रताप नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले पीड़िता के पिता ने 26 जून 2016 को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. जिसमें यह बताया गया था कि उनकी नाबालिग लड़की को घर में अकेला पाकर आरोपी मामाने उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बना ली. जिसके बाद वह उसे इंटरनेट पर डालने की धमकी देता रहा. इसी के जरिए आरोपी पीड़िता के साथ दो साल तक दुष्कर्म करता रहा.

आरोपी माम को कोर्ट ने सुनाई सजा

ऐसे में जब इस मामले का खुलासा हुआ तो परिजनों ने तुरंत इस पर प्रताप नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया. जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी मामा पर्हलाद सोनी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. अब बुधवार को कोर्ट ने 18 गवाह और 32 दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को 10 साल की सजा के साथ तीन हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है.

भीलवाड़ा. जिले के बहुचर्चित मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. भीलवाड़ा न्यायधीश पॉक्सो दो ने दुष्कर्मी मामा को 10 साल की सजा के साथ तीन हजार के आर्थिक दंड से दण्डित किया है. बता दें कि दुष्कर्मी ने अपनी भांजी के अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर दो वर्ष तक दुष्कर्म किया था.

जानकारी के अनुसार, प्रताप नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले पीड़िता के पिता ने 26 जून 2016 को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. जिसमें यह बताया गया था कि उनकी नाबालिग लड़की को घर में अकेला पाकर आरोपी मामाने उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बना ली. जिसके बाद वह उसे इंटरनेट पर डालने की धमकी देता रहा. इसी के जरिए आरोपी पीड़िता के साथ दो साल तक दुष्कर्म करता रहा.

आरोपी माम को कोर्ट ने सुनाई सजा

ऐसे में जब इस मामले का खुलासा हुआ तो परिजनों ने तुरंत इस पर प्रताप नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया. जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी मामा पर्हलाद सोनी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. अब बुधवार को कोर्ट ने 18 गवाह और 32 दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को 10 साल की सजा के साथ तीन हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है.

Intro:दुष्कर्मी मामा को 10 साल की सजा

भांजी का अश्लील वीडियो बनाकर किया दुष्कर्म

मासूम भांजी से 2 वर्ष तक किया था दुष्कर्म


बहुचर्चित मासूम भांजी से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दुष्कर्मी मामा को 10 साल के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया। नाबालिक भांजी से दुष्कर्म करने वाले मामा को भीलवाड़ा विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो 2 ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है । कोर्ट ने दुष्कर्मी पर 3 हजार का आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। मामा ने भांजी का अश्लील वीडियो और फोटो खींचकर उससे 2 वर्ष तक दुष्कर्म किया था


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विशिष्ट लोक अभियोजक सविता शर्मा ने कहा कि प्रताप नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले पीड़िता के पिता ने 26 जून 2016 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी को अकेला पाकर उसके मामा ने उसकी अश्लील क्लिपिंग और फोटो बना ली। उसके बाद वह उसे इंटरनेट पर डालने की धमकी देकर 2 साल तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा है। इस पर प्रताप नगर पुलिस ने मामले की जांच करके आरोपी मामा पहलाद सोनी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। आज कोर्ट ने 18 गवाह और 32 दस्तावेज के आधार पर सजा सुनाई कोर्ट ने उसे 10 साल के कारावास के साथ ही हजार का जुर्माना भी लगाया।



बाइट - सविता शर्मा, विशिष्ठ लोक अभियोजक


Conclusion:

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