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भीलवाड़ाः मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की कैद, 21 हजार जुर्माना - राजस्थान न्यूज

भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट संख्या- 2 ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए 2.5 साल पहले एक मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. कोर्ट ने मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म के आरोप 14 साल के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 21 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म, Rajasthan News
मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म
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Published : Aug 27, 2021, 3:48 PM IST

भीलवाड़ा. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने मंदबुद्धि युवति से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 13 गवाह और 21 दस्तावेज के आधार पर 14 साल के कारावास की सजा सुनाई है. गंगापुर थाना क्षेत्र में रहने वाली मंदबुद्धि युवती से आरोपी ने 2019 में दुष्कर्म किया था.

पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 के विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने कहा कि 4 फरवरी 2019 को पीड़िता के पिता ने गंगापुर थाने में रिपोर्ट पेश की थी कि 3 फरवरी को उसी के पड़ोस में रहने वाली महिला, परिवादी की चाय की दुकान पर आई और बताया कि कचरा परिवहन करने की गाड़ी चलाने वाला शख्स, आपके घर में अनाधिकृत प्रवेश कर गया है.

इस पर शंका हुई तो उसने एक अन्य महिला के साथ घर में जाकर देखा तो शख्स मंदबुद्धि उसकी बेटी से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत कर रहा था. उन्हें देखकर वो वहां से फरार हो गया. जिसके बाद परिजन घर पहुंचे तो बेटी बदहवास स्थिति में थी.

यह भी पढ़ेंः CM अशोक गहलोत का मेडिकल बुलेटिन जारी : एंजियोप्लास्टी की गई, हालत में सुधार, 24 घण्टे ऑब्जर्वेशन में रहेंगे

बेटी से पूछने पर उसने बताया कि आपके जाने के बाद रोजाना घर आकर उसके साथ गलत काम करता है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की. यह मामला महिला उत्पीड़न कोर्ट से पॉक्सो कोर्ट संख्या- 2 में अंतरित कर दिया. जिस पर न्यायालय ने सुनवाई के दौरान 13 गवाह और 21 दस्तावेज के आधार पर दोषी करार दिया. सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने दोषी को 14 साल की कैद और 21 हजार रुपये जुर्मान से दंडित किया है.

भीलवाड़ा. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने मंदबुद्धि युवति से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 13 गवाह और 21 दस्तावेज के आधार पर 14 साल के कारावास की सजा सुनाई है. गंगापुर थाना क्षेत्र में रहने वाली मंदबुद्धि युवती से आरोपी ने 2019 में दुष्कर्म किया था.

पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 के विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने कहा कि 4 फरवरी 2019 को पीड़िता के पिता ने गंगापुर थाने में रिपोर्ट पेश की थी कि 3 फरवरी को उसी के पड़ोस में रहने वाली महिला, परिवादी की चाय की दुकान पर आई और बताया कि कचरा परिवहन करने की गाड़ी चलाने वाला शख्स, आपके घर में अनाधिकृत प्रवेश कर गया है.

इस पर शंका हुई तो उसने एक अन्य महिला के साथ घर में जाकर देखा तो शख्स मंदबुद्धि उसकी बेटी से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत कर रहा था. उन्हें देखकर वो वहां से फरार हो गया. जिसके बाद परिजन घर पहुंचे तो बेटी बदहवास स्थिति में थी.

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बेटी से पूछने पर उसने बताया कि आपके जाने के बाद रोजाना घर आकर उसके साथ गलत काम करता है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की. यह मामला महिला उत्पीड़न कोर्ट से पॉक्सो कोर्ट संख्या- 2 में अंतरित कर दिया. जिस पर न्यायालय ने सुनवाई के दौरान 13 गवाह और 21 दस्तावेज के आधार पर दोषी करार दिया. सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने दोषी को 14 साल की कैद और 21 हजार रुपये जुर्मान से दंडित किया है.

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