भीलवाड़ा. पॉस्को कोर्ट संख्या 2 में मंगलवार को 4 साल पुराने मामले में दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी पर 25 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है. आरोपी युवक ने 4 साल पूर्व बदनोर थाना क्षेत्र में एक नाबालिक के साथ दुष्कर्म किया था.
विशिष्ठ लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने कहा कि दिनांक 1 जुलाई 2016 को बदनोर थाने में पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाया कि वह खेत पर काम करने गए थे. इस दौरान गांव के ही रहने वाले दिनेश कुमार लोहार ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया और घर से जेवरात भी चुरा ले गया. उनकी नाबालिक बेटी को गांव के बाहर ले गया और वहां ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.
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इस पर बदनोर पुलिस ने मामले की जांच करके आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. इस मामले में आज कोर्ट ने 18 गवाह और 32 दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास के साथ 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है.