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भीलवाड़ा: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा - Bhilwara News

भीलवाड़ा में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने आरोपी को 10 साल का कठोरतम कारावास की सजा सुनाई साथ ही 10 हजार का अर्थदंड वसूलने के आदेश दिए हैं.

Rape Crime News Bhilwara, दुष्कर्म के आरोपी को कारावास भीलवाड़ा
दुष्कर्मी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
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Published : Feb 17, 2020, 6:04 PM IST

भीलवाड़ा. पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने सोमवार को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है. वहीं न्यायाधीश ने आरोपी पर 10 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया. आरोपी देवेंद्र सिंह उर्फ किट्टू ने 7 माह पूर्व नाबालिक का अपहरण कर उससे दुष्कर्म किया था.

दुष्कर्मी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 की विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने बताया कि 6 जून 2019 को थाना सुभाष नगर में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई की उसकी नाबालिग बेटी को राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में लसानिया गांव निवासी देवेंद्र सिंह उर्फ किट्टू ने अपहरण करके उससे दुष्कर्म किया है. इस पर सुभाष नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया और बाद में आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. जिसमें सोमवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने आरोपी को 30 दस्तावेज और 21 गवाह के आधार पर दोषी मानते हुए 10 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया.

भीलवाड़ा. पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने सोमवार को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है. वहीं न्यायाधीश ने आरोपी पर 10 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया. आरोपी देवेंद्र सिंह उर्फ किट्टू ने 7 माह पूर्व नाबालिक का अपहरण कर उससे दुष्कर्म किया था.

दुष्कर्मी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 की विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने बताया कि 6 जून 2019 को थाना सुभाष नगर में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई की उसकी नाबालिग बेटी को राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में लसानिया गांव निवासी देवेंद्र सिंह उर्फ किट्टू ने अपहरण करके उससे दुष्कर्म किया है. इस पर सुभाष नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया और बाद में आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. जिसमें सोमवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने आरोपी को 30 दस्तावेज और 21 गवाह के आधार पर दोषी मानते हुए 10 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया.

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