भरतपुर. जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र में 1 साल पहले स्कूली छात्रा का अपहरण करने और दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 37 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने बताया कि जनवरी 2022 को कुम्हेर क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग बच्ची सुबह स्कूल पढ़ने गई, लेकिन जब दोपहर तक घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने स्कूल में जाकर पता लगाया. नाबालिग का बैग स्कूल में ही रखा मिला. जानकारी करने पर पता चला कि करौली जिले के सपोटरा का रहने वाला आरोपी लक्ष्मीचंद अपने दो साथियों के साथ मिलकर नाबालिग को जबरन गाड़ी में बैठाकर ले गया.
इस पर पीड़िता के परिजनों ने कुम्हेर थाने में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद आरोपी लक्ष्मीचंद को गिरफ्तार कर पीड़िता को तेलंगाना से दस्तयाब कर लिया. पीड़िता ने परिजनों को बताया कि लक्ष्मीचंद के दोनों साथी दौसा पर उतर गए, लेकिन लक्ष्मीचंद ने गाड़ी में ही कई बार दुष्कर्म किया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. पॉक्सो कोर्ट द्वितीय के विशिष्ट न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने मामले की सुनवाई की. मामले में अब तक 17 गवाह और 23 कागजात पेश किए गए. सभी गवाह और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी लक्ष्मीचंद को 20 साल के कठोर कारावास और 37 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.