कामां (भरतपुर). जिले के कामां पंचायत समिति क्षेत्र की 17 ग्राम पंचायतों में 28 तारीख को मतदान होंगे. सरपंच प्रत्याशियों की ओर से जमकर प्रचार-प्रसार कर जोर आजमाइश की जा रही है. लेकिन एक ग्राम पंचायत में सरपंच प्रत्याशी के समर्थन में बीएलओ द्वारा मतदाताओं को अपने चहेते एक सरपंच प्रत्याशी को मत देने के बारे में प्रलोभन देन का एक ऑडियो सामने आया है. जिसे लेकर लोगों ने बीएलओ की शिकायत की गई है. जिसके बाद उपखंड अधिकारी विनोद कुमार मीणा में मामले की जांच कर जिला कलेक्टर भरतपुर को अवगत कराया गया. जिसके बाद बीएलओ को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
उपखंड अधिकारी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि कामां पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत सौनोखर के लोगों ने एक शिकायत की थी. साथ ही एक ऑडियो भी दिया था, जिसमें बीएलओ ने मतदाताओं को प्रलोभन देने की बात की थी. जिसके बाद ऑडियो के बारे में जांच पड़ताल की गई. वहीं इस मामले की जांच रिपोर्ट तैयार कर भरतपुर जिला कलेक्टर को प्रेषित की गई.
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साथ ही उन्होंने बताया कि, भरतपुर जिला निर्वाचन अधिकारी नथमल डिडेल ने राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिवराम यादव, अध्यापक (बीएलओ), राउमावि सोनोखर को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया है. निलम्बन काल में यादव का मुख्यालय उपखण्ड अधिकारी कार्यालय भरतपुर रहेगा. वहीं निलम्बन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा. बीएलओ यादव को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, कामां द्वारा पंचायत चुनाव (सितम्बर-अक्टूबर) 2020 में नियंत्रण कक्ष पर कार्यरत चुनाव संबंधी गतिविधि में भाग लेने और ऑडियो कंटेट के आधार पर प्रथम दृष्टया आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है.