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कट्टे की नोक पर नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा - Court sentenced the accused to 10 years

छह साल पुराने एक अपहरण व दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को भरतपुर के पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोष सिद्ध होने पर 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए का (Court sentenced the accused to 10 years) अर्थदंड लगाया.

Court sentenced the accused to 10 years
Court sentenced the accused to 10 years
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Published : Jun 8, 2023, 3:09 PM IST

भरतपुर. जिले के सीकरी थाना क्षेत्र में एक आरोपी ने अपने भाई की मदद से एक नाबालिग का कट्टे की नोक पर अपहरण कर लिया था. जिसके बाद आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. अगले दिन सुबह परिजनों पर दबाव डाला गया तो नाबालिग को आरोपी ने छोड़ दिया. वहीं, इस मामले में गुरुवार को भरतपुर के पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

पॉक्सो कोर्ट द्वितीय के विशिष्ट लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने बताया कि 20 अक्टूबर, 2017 को सीकरी थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग अपने पिता के साथ खेत पर जा रही थी. तभी आरोपी लखविंदर उर्फ लक्खी व उसका भाई निर्मल मोटरसाइकिल पर आए. दोनों आरोपियों के पास अवैध कट्टा था. आरोपी अवैध कट्टा का भय दिखाकर नाबालिग का अपहरण करके ले गए. जिसके बाद पीड़ित का पिता वापस घर पहुंचा और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी. पीड़ित नाबालिग के परिजन आरोपियों के घर पहुंचे और उन पर दबाव बनाया तब जाकर अगले दिन सुबह नाबालिग घर पहुंची. वहीं, नाबालिग ने घर पहुंचकर परिजनों को बताया कि आरोपी लखविंदर ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.

इसे भी पढ़ें - एमपी के दो डोडा तस्करों को 12-12 साल की सजा, एक पर 2 लाख और दूसरे पर लगाया 4 लाख का जुर्माना

परिजनों की ओर से 21 अक्टूबर, 2017 को सीकरी थाने में मामला दर्ज कराया गया. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. मामले में पॉक्सो कोर्ट द्वितीय के विशिष्ट न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने सुनवाई की. इस दौरान 16 गवाह व 17 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए. विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी मानते हुए लखविंदर को दस साल का कठोर कारावास और 25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

भरतपुर. जिले के सीकरी थाना क्षेत्र में एक आरोपी ने अपने भाई की मदद से एक नाबालिग का कट्टे की नोक पर अपहरण कर लिया था. जिसके बाद आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. अगले दिन सुबह परिजनों पर दबाव डाला गया तो नाबालिग को आरोपी ने छोड़ दिया. वहीं, इस मामले में गुरुवार को भरतपुर के पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

पॉक्सो कोर्ट द्वितीय के विशिष्ट लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने बताया कि 20 अक्टूबर, 2017 को सीकरी थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग अपने पिता के साथ खेत पर जा रही थी. तभी आरोपी लखविंदर उर्फ लक्खी व उसका भाई निर्मल मोटरसाइकिल पर आए. दोनों आरोपियों के पास अवैध कट्टा था. आरोपी अवैध कट्टा का भय दिखाकर नाबालिग का अपहरण करके ले गए. जिसके बाद पीड़ित का पिता वापस घर पहुंचा और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी. पीड़ित नाबालिग के परिजन आरोपियों के घर पहुंचे और उन पर दबाव बनाया तब जाकर अगले दिन सुबह नाबालिग घर पहुंची. वहीं, नाबालिग ने घर पहुंचकर परिजनों को बताया कि आरोपी लखविंदर ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.

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परिजनों की ओर से 21 अक्टूबर, 2017 को सीकरी थाने में मामला दर्ज कराया गया. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. मामले में पॉक्सो कोर्ट द्वितीय के विशिष्ट न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने सुनवाई की. इस दौरान 16 गवाह व 17 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए. विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी मानते हुए लखविंदर को दस साल का कठोर कारावास और 25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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