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Rape Case in Bharatpur: 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 57 वर्षीय आरोपी को 20 साल की सजा - 57 वर्षीय आरोपी को 20 साल की सजा

भरतपुर में डेढ़ साल पहले हुए नाबालिग से दुष्कर्म मामले के (Thirteen year old minor raped in Bharatpur) आरोपी को शनिवार को सजा सुनाई गई. पॉक्सो कोर्ट प्रथम में मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई.

Thirteen year old minor raped in Bharatpur
Thirteen year old minor raped in Bharatpur
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Published : May 6, 2023, 3:38 PM IST

विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन

भरतपुर. जिले के नगर थाना क्षेत्र में करीब डेढ़ साल पहले हुए नाबालिग से दुष्कर्म मामले की शनिवार को पॉक्सो कोर्ट प्रथम में सुनवाई हुई. इस दौरान न्यायाधीश ने उक्त मामले के 57 वर्षीय आरोपी को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोषी पर 50 हजार का अर्थदंड लगाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि 24 सितंबर, 2021 को दोपहर के दौरान एक 13 वर्षीय नाबालिग शौच करने के लिए जंगल की ओर जा रही थी. तभी गांव के ही एक आरोपी ने उसे पकड़ लिया और सुनसान जगह ले जाकर मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस दौरान नाबालिग बेहोश हो गई. वहीं, दुष्कर्म की घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया था.

हालांकि, जब नाबालिग को होश आया तो वो किसी तरह से अपने घर पहुंची और अपने परिजनों को आपबीती सुनाई. जिसके बाद माता-पिता नगर थाना पहुंचे और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. वहीं, शनिवार को पॉक्सो कोर्ट प्रथम की न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने सुनवाई करते हुए 57 वर्षीय आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

इसे भी पढ़ें - Bharatpur: नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म के बाद कर दी थी बेरहमी से हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि मामले में न्यायाधीश के सामने 13 गवाह और 25 दस्तावेज प्रस्तुत किए. जिनके आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है.

विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन

भरतपुर. जिले के नगर थाना क्षेत्र में करीब डेढ़ साल पहले हुए नाबालिग से दुष्कर्म मामले की शनिवार को पॉक्सो कोर्ट प्रथम में सुनवाई हुई. इस दौरान न्यायाधीश ने उक्त मामले के 57 वर्षीय आरोपी को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोषी पर 50 हजार का अर्थदंड लगाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि 24 सितंबर, 2021 को दोपहर के दौरान एक 13 वर्षीय नाबालिग शौच करने के लिए जंगल की ओर जा रही थी. तभी गांव के ही एक आरोपी ने उसे पकड़ लिया और सुनसान जगह ले जाकर मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस दौरान नाबालिग बेहोश हो गई. वहीं, दुष्कर्म की घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया था.

हालांकि, जब नाबालिग को होश आया तो वो किसी तरह से अपने घर पहुंची और अपने परिजनों को आपबीती सुनाई. जिसके बाद माता-पिता नगर थाना पहुंचे और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. वहीं, शनिवार को पॉक्सो कोर्ट प्रथम की न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने सुनवाई करते हुए 57 वर्षीय आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

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विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि मामले में न्यायाधीश के सामने 13 गवाह और 25 दस्तावेज प्रस्तुत किए. जिनके आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है.

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