बाड़मेर. प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान लागू हो गए हैं. लोगों को इसके प्रति जागरूकता और इसके नियमों के बारे में जानकारी नहीं होने के चलते बाड़मेर पुलिस की ओर से यातायात के नए नियमों को लेकर आमजन को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया.
वहीं, अब यातायात पुलिस की ओर से नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध नए नियमों के तहत चालान काटने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है. संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियमों के बार मे आमजन को जानकारी नहीं होने के चलते बाड़मेर में पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा द्वारा आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाकर आमजन को नए नियमों के बारे में अवगत करवाया गया.
बता दें कि अब पुलिस की ओर से नए नियमों के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है. बाड़मेर यातायात प्रभारी पुरखाराम के नेतृत्व में यातायात पुलिसकर्मियों ने शहर के मुख्य चौराहों पर बिना हेलमेट, बिना नंबर वाहन, लाइसेंस और पर्याप्त दस्तावेज ना होने समेत चारपहिया वाहनों के चालकों के सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने को लेकर समझाइश की और नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नए नियमों के तहत चालान काट कर जुर्माना वसूला जा रहा है.
बाड़मेर यातायात प्रभारी पुरखाराम ने बताया कि राज्य में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है. ऐसे में नए नियम और प्रावधान के बारे में आमजन को ज्यादा जानकारी नहीं होने के चलते पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देशानुसार आमजन को जागरूक करने के लिए यातायााात पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान चलाकर आमजन को नए नियम और प्रावधानों के बारे में अवगत करवाया गया. वहीं, अब नए नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है. साथ ही बिना मास्क पहने वाहन चालकों का भी चालान काट कर समझाइश की जा रही है.
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प्रभारी पुखाराम के अनुसार शहर के मुख्य चौराहों पर 25 वाहन चालकों के चालान काटे गए. जिसमें बिना मास्क दोपहिया चालक भी शामिल है. उल्लेखनीय है कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने राशि में भारी बढ़ोतरी की गई है.