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बाड़मेर: कमलेश प्रजापत कथित एनकाउंटर मामले की जांच याचिका पर नोटिस

बाड़मेर में कमलेश प्रजापत कथित एनकाउंटर मामले में जांच याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस टीम को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. मामले में हाईकोर्ट में सीबीआई जांच सहित 12 विभिन्न मांगों को लेकर याचिका दायर की गई थी.

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कमलेश प्रजापत कथित एनकाउंटर याचिका पर नोटिस
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Published : May 20, 2021, 2:23 PM IST

Updated : May 20, 2021, 10:37 PM IST

बाड़मेर. बाड़मेर पुलिस की ओर से कुख्यात तस्कर कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले मे कमलेश की पत्नी ने राजस्थान हाईकोर्ट में सीबीआई जांच सहित 12 विभिन्न मांगों को लेकर याचिका दर्ज करवाई थी. इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव पुलिस डीजीपी बाड़मेर पाली पुलिस अधीक्षक सहित एनकाउंटर करने वाली टीम सहित 25 लोगों को नोटिस जारी कर पूरे मामले का जवाब मांगा है.

पढ़ें: कमलेश प्रजापत एनकाउंटर: पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की कहानी पर खड़े किये कई सवाल

मृतक कमलेश की पत्नी यशोदा ने राजस्थान हाईकोर्ट में सीबीआई जांच, मृतक परिवार को मुआवजा, पुलिस की ओर से जब्त की गई गाड़ी और राशि वापस देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह की ओर से पैरवी कर याचिका लगाई थी. इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

बाड़मेर शहर के सदर थाने के पीछे जाट कॉलोनी में तस्कर कमलेश प्रजापत को पकड़ने गई पुलिस ने तस्कर का एनकाउंटर कर दिया था, जिसके बाद से ही लगातार एनकाउंटर को लेकर विभिन्न समाज के लोगों सहित जनप्रतिनिधियों ने भी बाड़मेर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे.

कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले को लेकर राजस्थान के कांग्रेस के विधायकों के साथ ही बीजेपी ने भी इस एनकाउंटर को लेकर कई सवाल खड़े किए थे. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर कैलाश चौधरी ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया था.

पढ़ें: कमलेश प्रजापत एनकाउंटर: संघर्ष समिति का पुलिस पर गंभीर आरोप, CBI जांच की मांग

22 अप्रैल को हुआ था एनकाउंटर

बीते 22 अप्रैल को बाड़मेर पुलिस को यह सूचना मिली थी कि तस्कर कमलेश प्रजापत अपने मकान में छुपा हुआ है. जिसके बाद पुलिस टीम ने वहां दबिश दी थी. इसी दौरान कमलेश प्रजापत ने पुलिसवालों पर गाड़ी चढ़ाकर भागने की कोशिश की. पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलीबारी की थी, जिसमें कमलेश प्रजापत की मौत हो गयी थी. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तस्कर कमलेश प्रजपात के सीने पर दो, कंधे और कमर के नीचे एक-एक गोली मारी गई है. जबकि पुलिस का यह दावा था कि एक फायर गाड़ी पर और तीन पैरों पर किए गए थे. इसे लेकर मामले ने तूल पकड़ लिया था.

कमलेश प्रजापत मामले में 9 जुलाई को अगली सुनवाई

राजस्थान उच्च न्यायालय ने गृह सचिव व पुलिस विभाग के महानिदेशक सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए कमलेश प्रजापत तथाकथित एनकाउंटर मामले में नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. कमलेश प्रजापत की पत्नी जसोदा ने राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह दासपा के जरिए सीबीआई जांच सहित अन्य बिंदुओं को लेकर याचिका पेश की थी. जस्टिस विनीत कुमार माथुर की अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. सरकार की ओर से अधिवक्ता ने अप्रार्थी 1 से 4 के नोटिस ग्रहण किए हैं.

वहीं अन्य 21 लोगों को नोटिस जारी किया गया है. इस मामले में अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी. न्यायालय ने सरकारी अधिवक्ता को अगली सुनवाई पर केस डायरी पेश करने के निर्देश दिए हैं. याचिका में गृह विभाग के सचिव, पुलिस महानिदेशक पुलिस, अधीक्षक पाली, एसएचओ सांडेराव, पुलिस अधीक्षक बाड़मेर, एडिशनल एसपी बाड़मेर सहित कुल 25 लोगों को पक्षकार बनाया गया है. कमलेश प्रजापत की पत्नी जसोदा ने याचिका में सीबीआई जांच, पुलिस अधिकारियों की कॉल डीटेल, सीसीटीवी फुटेज सहित संपूर्ण जानकारी के लिए न्यायालय से गुहार की है.

बाड़मेर. बाड़मेर पुलिस की ओर से कुख्यात तस्कर कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले मे कमलेश की पत्नी ने राजस्थान हाईकोर्ट में सीबीआई जांच सहित 12 विभिन्न मांगों को लेकर याचिका दर्ज करवाई थी. इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव पुलिस डीजीपी बाड़मेर पाली पुलिस अधीक्षक सहित एनकाउंटर करने वाली टीम सहित 25 लोगों को नोटिस जारी कर पूरे मामले का जवाब मांगा है.

पढ़ें: कमलेश प्रजापत एनकाउंटर: पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की कहानी पर खड़े किये कई सवाल

मृतक कमलेश की पत्नी यशोदा ने राजस्थान हाईकोर्ट में सीबीआई जांच, मृतक परिवार को मुआवजा, पुलिस की ओर से जब्त की गई गाड़ी और राशि वापस देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह की ओर से पैरवी कर याचिका लगाई थी. इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

बाड़मेर शहर के सदर थाने के पीछे जाट कॉलोनी में तस्कर कमलेश प्रजापत को पकड़ने गई पुलिस ने तस्कर का एनकाउंटर कर दिया था, जिसके बाद से ही लगातार एनकाउंटर को लेकर विभिन्न समाज के लोगों सहित जनप्रतिनिधियों ने भी बाड़मेर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे.

कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले को लेकर राजस्थान के कांग्रेस के विधायकों के साथ ही बीजेपी ने भी इस एनकाउंटर को लेकर कई सवाल खड़े किए थे. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर कैलाश चौधरी ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया था.

पढ़ें: कमलेश प्रजापत एनकाउंटर: संघर्ष समिति का पुलिस पर गंभीर आरोप, CBI जांच की मांग

22 अप्रैल को हुआ था एनकाउंटर

बीते 22 अप्रैल को बाड़मेर पुलिस को यह सूचना मिली थी कि तस्कर कमलेश प्रजापत अपने मकान में छुपा हुआ है. जिसके बाद पुलिस टीम ने वहां दबिश दी थी. इसी दौरान कमलेश प्रजापत ने पुलिसवालों पर गाड़ी चढ़ाकर भागने की कोशिश की. पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलीबारी की थी, जिसमें कमलेश प्रजापत की मौत हो गयी थी. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तस्कर कमलेश प्रजपात के सीने पर दो, कंधे और कमर के नीचे एक-एक गोली मारी गई है. जबकि पुलिस का यह दावा था कि एक फायर गाड़ी पर और तीन पैरों पर किए गए थे. इसे लेकर मामले ने तूल पकड़ लिया था.

कमलेश प्रजापत मामले में 9 जुलाई को अगली सुनवाई

राजस्थान उच्च न्यायालय ने गृह सचिव व पुलिस विभाग के महानिदेशक सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए कमलेश प्रजापत तथाकथित एनकाउंटर मामले में नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. कमलेश प्रजापत की पत्नी जसोदा ने राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह दासपा के जरिए सीबीआई जांच सहित अन्य बिंदुओं को लेकर याचिका पेश की थी. जस्टिस विनीत कुमार माथुर की अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. सरकार की ओर से अधिवक्ता ने अप्रार्थी 1 से 4 के नोटिस ग्रहण किए हैं.

वहीं अन्य 21 लोगों को नोटिस जारी किया गया है. इस मामले में अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी. न्यायालय ने सरकारी अधिवक्ता को अगली सुनवाई पर केस डायरी पेश करने के निर्देश दिए हैं. याचिका में गृह विभाग के सचिव, पुलिस महानिदेशक पुलिस, अधीक्षक पाली, एसएचओ सांडेराव, पुलिस अधीक्षक बाड़मेर, एडिशनल एसपी बाड़मेर सहित कुल 25 लोगों को पक्षकार बनाया गया है. कमलेश प्रजापत की पत्नी जसोदा ने याचिका में सीबीआई जांच, पुलिस अधिकारियों की कॉल डीटेल, सीसीटीवी फुटेज सहित संपूर्ण जानकारी के लिए न्यायालय से गुहार की है.

Last Updated : May 20, 2021, 10:37 PM IST
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