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कोरोना गाइडलाइन के नाम पर समाज विशेष पर सिवाना एसडीएम का कड़ा रूख, आक्रोशित लोगों ने सौंपा ज्ञापन

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Published : Apr 3, 2021, 4:46 PM IST

सिवाना में कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर एसडीएम ने मामला दर्ज करवाया था. जिसको लेकर समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है. जिसमें लोगों का आरोप है कि एसडीएम ने जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया है. इसलिए मुकदमा वापस लिया जाए.

Barmer news, राजस्थान न्यूज
सिवाना में मुस्लिम समाज ने SDM के खिलाफ सौंपा ज्ञापन

सिवाना (बाड़मेर). राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के तत्वाधान में आम मुस्लिम समाज की ओर से स्थानीय प्रशासन SDM के विरुद्ध जिला कलेक्टर के नाम तहसील कार्यालय के मार्फत ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में समाज के लोगों ने सिवाना उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान पर आरोप लगाया है.

ज्ञापन सौंपने वाला का कहना है कि क्षेत्र में कोरोना की सेकंड सीजन में 25 मार्च को उपखंड क्षेत्र के इंद्राणा गांव में कोरोना का पहला मरीज मिलता है. उसी गांव में 27 मार्च को स्थानीय जनप्रतिनिधि की धन्यवाद सभा और होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन होता है. जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और जिले के मंत्री, जनप्रतिनिधि सहित कई लोग आयोजन में भाग लेते हैं और स्थानीय एसडीएम भी कार्यक्रम में शामिल होती है.

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ज्ञापन की कॉपी

यह भी पढ़ें. महेंद्र खान हत्याकांड: दूसरे दिन भी शव लेकर धरने पर बैठे परिजन और समाज के लोग

वहीं समाज के लोगों का आरोप है कि इस प्रकार क्षेत्र में कई बड़े आयोजन और कस्बे के बस स्टैंड पर पिछले करीब 40 दिनों से लगातार धरना चल रहा है. कस्बे के खेल मैदान में राजस्थान सेल फेस्टिवल मेले का भी आयोजन होता हैं. क्षेत्र घटित हुई दुर्घटनाओं पर लोगों की ओर से धरना और हाइवे जाम सहित कई गतिविधियों और मामलों का हवाला देते हुए ज्ञापन में बताया कि सिवाना एसडीएम कुसुमलता चौहान की ओर से जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया गया. इसलिए प्रकरण दर्ज करवाया गया है, जिससे लोगों में भारी रोष व्याप्त है. वहीं समाज के लोगों ने ज्ञापन में बताया कि सिवाना एसडीएम की ओर से दर्ज करवाया गए मामले को वापस लिया जाए. जिससे लोगों में प्रशासन और व्यवस्था पर भरोसा बना रहे.

यह था मामला

सिवाना उपखंड क्षेत्र के कुसीप गांव के निवासी महेंद्र खान कि अपहरण कर हत्या करने के मामले को लेकर समाज के लोगों ने अंबेडकर सर्किल पर शव के साथ धरने पर बैठे थे. वहीं धरने पर बैठे लोगों से स्थानीय प्रशासन और पुलिस की ओर से समझाइश कर प्रतिनिधिमंडल की मांगे सुनकर स्थानीय प्रशासन की ओर से धरना उठाने के बाद भी सिवाना प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन के नाम पर समाज विशेष लोगों पर विभिन्न धाराएं दर्ज की गई.

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ज्ञापन की कॉपी-2

यह भी पढ़ें: अपहरण कर युवक की हत्या करने का मामला, शव के साथ धरने पर बैठे परिजन

सिवाना उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट की ओर से 31 मार्च को धारा 3 राजस्थान एपेडेमिक डिजिज एक्ट 1957, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 और धारा 188, 269, 270 भादस में पप्पू खां खिलजी निवासी पोकरण, भुटेखां तिलक नगर रोड़ बाड़मेर, पीरूखां निवासी सिवाना, दिलावरखां निवासी सिवाना, निजामखां उर्फ पिन्कू पुत्र मांगूखान निवासी सिवाना सहित अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है.

सिवाना (बाड़मेर). राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के तत्वाधान में आम मुस्लिम समाज की ओर से स्थानीय प्रशासन SDM के विरुद्ध जिला कलेक्टर के नाम तहसील कार्यालय के मार्फत ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में समाज के लोगों ने सिवाना उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान पर आरोप लगाया है.

ज्ञापन सौंपने वाला का कहना है कि क्षेत्र में कोरोना की सेकंड सीजन में 25 मार्च को उपखंड क्षेत्र के इंद्राणा गांव में कोरोना का पहला मरीज मिलता है. उसी गांव में 27 मार्च को स्थानीय जनप्रतिनिधि की धन्यवाद सभा और होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन होता है. जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और जिले के मंत्री, जनप्रतिनिधि सहित कई लोग आयोजन में भाग लेते हैं और स्थानीय एसडीएम भी कार्यक्रम में शामिल होती है.

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वहीं समाज के लोगों का आरोप है कि इस प्रकार क्षेत्र में कई बड़े आयोजन और कस्बे के बस स्टैंड पर पिछले करीब 40 दिनों से लगातार धरना चल रहा है. कस्बे के खेल मैदान में राजस्थान सेल फेस्टिवल मेले का भी आयोजन होता हैं. क्षेत्र घटित हुई दुर्घटनाओं पर लोगों की ओर से धरना और हाइवे जाम सहित कई गतिविधियों और मामलों का हवाला देते हुए ज्ञापन में बताया कि सिवाना एसडीएम कुसुमलता चौहान की ओर से जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया गया. इसलिए प्रकरण दर्ज करवाया गया है, जिससे लोगों में भारी रोष व्याप्त है. वहीं समाज के लोगों ने ज्ञापन में बताया कि सिवाना एसडीएम की ओर से दर्ज करवाया गए मामले को वापस लिया जाए. जिससे लोगों में प्रशासन और व्यवस्था पर भरोसा बना रहे.

यह था मामला

सिवाना उपखंड क्षेत्र के कुसीप गांव के निवासी महेंद्र खान कि अपहरण कर हत्या करने के मामले को लेकर समाज के लोगों ने अंबेडकर सर्किल पर शव के साथ धरने पर बैठे थे. वहीं धरने पर बैठे लोगों से स्थानीय प्रशासन और पुलिस की ओर से समझाइश कर प्रतिनिधिमंडल की मांगे सुनकर स्थानीय प्रशासन की ओर से धरना उठाने के बाद भी सिवाना प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन के नाम पर समाज विशेष लोगों पर विभिन्न धाराएं दर्ज की गई.

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सिवाना उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट की ओर से 31 मार्च को धारा 3 राजस्थान एपेडेमिक डिजिज एक्ट 1957, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 और धारा 188, 269, 270 भादस में पप्पू खां खिलजी निवासी पोकरण, भुटेखां तिलक नगर रोड़ बाड़मेर, पीरूखां निवासी सिवाना, दिलावरखां निवासी सिवाना, निजामखां उर्फ पिन्कू पुत्र मांगूखान निवासी सिवाना सहित अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है.

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