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बाड़मेर: दूध से बनी खाद्य सामग्री की शुद्धता को लेकर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई

बाड़मेर के सिणधरी कस्बे और सिवाना क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए बेस्ट बिफोर और मैन्युफैक्चरिंग डेट अंकित नहीं होने पर 6 मिठाइयों की दुकानदारों को नोटिस दिए.

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Published : Oct 15, 2020, 5:04 AM IST

Barmer news, Health department's action, action on purity of food-based sweets
दूध से बनी खाद्य सामग्री की शुद्धता को लेकर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई

सिवाना (बाड़मेर). सिणधरी कस्बे और सिवाना क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए बेस्ट बिफोर और मैन्युफैक्चरिंग डेट अंकित नहीं होने पर 6 मिठाइयों की दुकानदारों को नोटिस दिए. साथ ही सिवाना क्षेत्र में तीन लोगों पर कार्रवाई कर मावा के सैंपल लिए. आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों में दूध और दूध से बनी खाद्य सामग्री में मिलावट और एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट खाद्य पदार्थों के पैकेटों पर अंकित नहीं होने को लेकर की जाए की जा रही कार्रवाई के दौरान सिणधरी कस्बे में बुधवार को 6 में मिठाईयों के प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा ने नोटिस दिए.

बुधवार को कार्रवाई पर रही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सिवाना क्षेत्र के पादरू कस्बे सहित आस-पास के गांव में मावा बनाने की भट्टियों और गोदामों में कार्रवाई करते हुए मावा के सैंपल लिए. वहीं क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई की भनक लगते ही पादरू कस्बे सहित आसपास के गांवों में दुकानदारों में हड़कंप मच गई. विभागीय कार्रवाई को लेकर देखते-देखते आनन-फानन में कई दुकानदार अपनी दुकानों के शटर नीचे कर भाग छूटे तो क्सपायर डेट मेंं प्रोडक्ट बेचने वाले एवं मिलावटी मिठाइयां बेचने वाले मिलावट खोर अपनी दुकानें बंद कर भूमिगत हो गए.

यह भी पढ़ें- डूंगरपुर हिंसा के लिए कांग्रेस सरकार और प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार: किरोड़ी लाल मीणा

वहीं कार्रवाई को लेकर बाड़मेर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाबूलाल विश्नोई के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा ने पादरू कस्बे में कार्रवाई के दौरान मावा बनाने वाले माणिक चंद पटेल निवासी यू.पी. के वहां कार्रवाई कर मावे के सैंपल लिए. वहीं इतवाया गांव में समर बहादुर और पाऊं गांव में राजू यादव के यहां मावा के भट्टों पर कार्रवाई करते हुए सैंपल लिए गए. कार्रवाई को लेकर बाड़मेर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाबूलाल बिश्नोई ने बताया कि खाद्य सामग्री एवं दूध से बनी सामग्री पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट अंकित नहीं होने वाले प्रोडक्टों को बेचने पर दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने बेस्ट बिफोर डेट को चुनौती देने वालों पर 1 लाख का जुर्माना का प्रावधान रखा है, गौरतलब है कि एफएसएसएआइ ने मिठाई की दुकानों पर बिकने वाले 1 अक्टूबर से खुले पदार्थों और मिठाई की ट्रे पर उपयोग करने की तारीख लिखने को अनिवार्य किया था.

सिवाना (बाड़मेर). सिणधरी कस्बे और सिवाना क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए बेस्ट बिफोर और मैन्युफैक्चरिंग डेट अंकित नहीं होने पर 6 मिठाइयों की दुकानदारों को नोटिस दिए. साथ ही सिवाना क्षेत्र में तीन लोगों पर कार्रवाई कर मावा के सैंपल लिए. आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों में दूध और दूध से बनी खाद्य सामग्री में मिलावट और एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट खाद्य पदार्थों के पैकेटों पर अंकित नहीं होने को लेकर की जाए की जा रही कार्रवाई के दौरान सिणधरी कस्बे में बुधवार को 6 में मिठाईयों के प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा ने नोटिस दिए.

बुधवार को कार्रवाई पर रही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सिवाना क्षेत्र के पादरू कस्बे सहित आस-पास के गांव में मावा बनाने की भट्टियों और गोदामों में कार्रवाई करते हुए मावा के सैंपल लिए. वहीं क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई की भनक लगते ही पादरू कस्बे सहित आसपास के गांवों में दुकानदारों में हड़कंप मच गई. विभागीय कार्रवाई को लेकर देखते-देखते आनन-फानन में कई दुकानदार अपनी दुकानों के शटर नीचे कर भाग छूटे तो क्सपायर डेट मेंं प्रोडक्ट बेचने वाले एवं मिलावटी मिठाइयां बेचने वाले मिलावट खोर अपनी दुकानें बंद कर भूमिगत हो गए.

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वहीं कार्रवाई को लेकर बाड़मेर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाबूलाल विश्नोई के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा ने पादरू कस्बे में कार्रवाई के दौरान मावा बनाने वाले माणिक चंद पटेल निवासी यू.पी. के वहां कार्रवाई कर मावे के सैंपल लिए. वहीं इतवाया गांव में समर बहादुर और पाऊं गांव में राजू यादव के यहां मावा के भट्टों पर कार्रवाई करते हुए सैंपल लिए गए. कार्रवाई को लेकर बाड़मेर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाबूलाल बिश्नोई ने बताया कि खाद्य सामग्री एवं दूध से बनी सामग्री पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट अंकित नहीं होने वाले प्रोडक्टों को बेचने पर दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने बेस्ट बिफोर डेट को चुनौती देने वालों पर 1 लाख का जुर्माना का प्रावधान रखा है, गौरतलब है कि एफएसएसएआइ ने मिठाई की दुकानों पर बिकने वाले 1 अक्टूबर से खुले पदार्थों और मिठाई की ट्रे पर उपयोग करने की तारीख लिखने को अनिवार्य किया था.

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